बहरीन में विदेशी कर्मचारियों के लिए नया नियम, अब 90 दिनों तक दूसरे नियोक्ता के पास अस्थायी तौर पर कर सकेंगे काम

Mohd. Irfan17 October 20261 min read0 viewsBahrain
बहरीन में विदेशी कर्मचारियों के लिए नया नियम, अब 90 दिनों तक दूसरे नियोक्ता के पास अस्थायी तौर पर कर सकेंगे काम

मनामा: बहरीन के लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने विदेशी कर्मचारियों के लिए काम करने के नियमों में बदलाव किया है। अब प्रवासी कर्मचारी 90 दिनों की अवधि के लिए किसी दूसरे नियोक्ता के पास अस्थायी तौर पर काम कर सकेंगे।

LMRA ने 28 सितंबर 2026 को इस फैसले की जानकारी दी। यह नियम 22 सितंबर को जारी प्रस्ताव संख्या (2) 2026 के तहत लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटी अवधि के लिए कर्मचारियों की जरूरत को पूरा करना और बिजनेस में लचीलापन लाना है।

इस नई व्यवस्था में घरेलू कामगारों को शामिल नहीं किया गया है। अस्थायी काम शुरू करने के लिए कर्मचारी की लिखित सहमति जरूरी होगी। साथ ही, वर्तमान और नए दोनों नियोक्ताओं की मंजूरी और LMRA से औपचारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

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काम के दौरान कर्मचारी के पास वैध वर्क परमिट होना चाहिए। सभी आवेदन LMRA के एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जमा करने होंगे। नए नियोक्ता को इसके लिए 5 बहरीन दीनार प्रशासनिक शुल्क देना होगा।

अगर नए नियोक्ता की बहरीनकरण (Bahrainisation) दर पुराने नियोक्ता से कम है, तो 62.5 बहरीन दीनार का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इस अवधि के दौरान कर्मचारी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए दोनों नियोक्ता संयुक्त रूप से जवाबदेह होंगे।

नियमों के मुताबिक, एक ही मालिक या कॉर्पोरेट ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों में भी कर्मचारियों को भेजा जा सकता है, बशर्ते बहरीनकरण की शर्तें पूरी हों। यह सुविधा नौकरी बदलने का खुला अधिकार नहीं देती है और सभी ट्रांसफर सख्त निगरानी और समझौतों के अधीन रहेंगे।

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