बहरीन में विदेशी कर्मचारियों को अब 90 दिनों के लिए दूसरे नियोक्ता के पास काम करने की अनुमति मिलेगी

Mohd. Irfan19 October 20261 min read0 viewsBahrain
बहरीन में विदेशी कर्मचारियों को अब 90 दिनों के लिए दूसरे नियोक्ता के पास काम करने की अनुमति मिलेगी

मनामा: बहरीन के लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) ने वर्क परमिट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब देश में मौजूद योग्य विदेशी कर्मचारी 90 दिनों तक किसी दूसरे नियोक्ता के पास अस्थायी रूप से काम कर सकेंगे।

सितंबर 2026 में जारी प्रस्ताव संख्या 2 के मुताबिक, यह सुविधा उन विदेशी श्रमिकों के लिए होगी जिनके पास वैध वर्क परमिट है। हालांकि, घरेलू कामगारों को इस नई नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

इस अस्थायी असाइनमेंट के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। इसके लिए कर्मचारी की लिखित सहमति के साथ-साथ मूल नियोक्ता और नए नियोक्ता दोनों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही, एक्सपैट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए LMRA से आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य है।

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इस पूरी अवधि के दौरान कर्मचारी का मूल वर्क परमिट वैध रहेगा, इसलिए स्थायी तौर पर नौकरी ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी।

वित्तीय नियमों की बात करें तो नए नियोक्ता को 5 बहरीन दीनार प्रशासनिक शुल्क देना होगा। यदि दोनों पक्षों के बीच बहरीनकरण (Bahrainisation) दरों में अंतर होता है, तो अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल और नए, दोनों नियोक्ताओं को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके अलावा, एक ही ग्रुप की कंपनियों के भीतर भी श्रमिकों को तैनात किया जा सकेगा, बशर्ते तय शर्तें पूरी हों।

28 सितंबर 2026 के आसपास घोषित यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। इस कदम का मकसद कंपनियों को विदेश से नए लोग बुलाए बिना छोटी अवधि की स्टाफिंग जरूरतों को पूरा करने में मदद करना और प्रवासियों को लचीलापन देना है।

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