बहरीन में प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम, बिना स्पॉन्सर बदले कर सकेंगे काम

Mohd. Irfan4 October 20263 min read0 viewsBahrain
बहरीन में प्रवासी कामगारों के लिए नया नियम, बिना स्पॉन्सर बदले कर सकेंगे काम

बहरीन में काम करने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और काम की खबर सामने आई है। बहरीन के श्रम मंत्रालय ने हाल ही में एक नया कानून और रेगुलेशन जारी किया है, जिसके तहत विदेशी कामगार अब अपने मुख्य वर्क परमिट में बिना किसी बदलाव के अस्थायी रूप से दूसरी जगह भी काम कर सकते हैं। इस नए बदलाव से न सिर्फ बहरीन में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को फायदा होगा, बल्कि वहां की कंपनियों को भी अपनी व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने में काफी आसानी होगी। आइए जानते हैं कि इस नए नियम की क्या खास बातें हैं और इससे बहरीन के बाजार पर क्या असर पड़ेगा।

क्या है नया नियम और इसकी मुख्य श्रेणियां?

श्रम मंत्रालय और लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी (LMRA) द्वारा लाए गए इस नए ढांचे के तहत प्रवासी कामगारों को दो मुख्य श्रेणियों में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति दी गई है। घरेलू कामगारों को इस नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है, यानी यह सुविधा केवल सामान्य प्रवासी कर्मचारियों के लिए है।

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  • एक ही मालिक की दूसरी कंपनी में तैनाती: अगर किसी कंपनी के मालिक के पास अलग-अलग कमर्शियल रजिस्ट्रेशन (CR) नंबर वाली कई इकाइयां हैं, तो वह अपने वैध परमिट वाले कर्मचारी को अपनी दूसरी यूनिट में भी काम करने के लिए भेज सकता है। हालांकि, शर्त यह है कि दूसरी यूनिट का बहरीनीकरण (Bahrainisation) प्रतिशत मूल कार्यस्थल के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
  • तीन महीने का अस्थायी असाइनमेंट: इसके अलावा, एक कर्मचारी किसी दूसरे नियोक्ता के पास अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए अस्थायी रूप से काम कर सकता है। इसके लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।

किन नियमों और औपचारिकताओं का रखना होगा ध्यान?

अगर कोई कर्मचारी या कंपनी इस तीन महीने वाली अस्थायी व्यवस्था का लाभ उठाना चाहती है, तो उन्हें कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर मुश्किलें भी आ सकती हैं:

  1. कर्मचारी की लिखित सहमति होना अनिवार्य है।
  2. मूल नियोक्ता (Original Employer) और नए मेजबान नियोक्ता (Host Employer) दोनों की मंजूरी जरूरी है।
  3. LMRA के एक्सप्रिएट मैनेजमेंट सिस्टम (Expatriate Management System) के माध्यम से औपचारिक अनुमति लेना आवश्यक है।

अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से बहरीन के प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और अवैध या अनियमित रोजगार पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। साथ ही, दोनों नियोक्ताओं की यह संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि वे तैनाती की अवधि के दौरान कर्मचारी के अधिकारों की पूरी रक्षा करें। यदि किसी मेजबान प्रतिष्ठान का बहरीनीकरण स्तर मूल कंपनी से कम है, तो उन्हें तय नियमों के तहत अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

प्रवासियों के लिए सलाह

विशेषज्ञों और अधिकारियों ने बहरीन में रहने वाले सभी प्रवासी कामगारों को सलाह दी है कि वे किसी भी अस्थायी असाइनमेंट पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी सारी प्रक्रिया LMRA के पोर्टल पर विधिवत रजिस्टर्ड हो। इससे कर्मचारियों को पूरी कानूनी सुरक्षा मिलती है और किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश नहीं रहती। इस नई व्यवस्था से जुड़ी अधिक जानकारी या किसी भी तरह की पूछताछ के लिए LMRA के आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर, ईमेल या उनकी वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है।

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