अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिक को 2.5 साल की जेल

Praggya Singh sabal6 October 20261 min read0 viewsIndia
अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशी नागरिक को 2.5 साल की जेल

सीमावर्ती जिले किशनगंज में अवैध रूप से भारत की सरहद पार कर दाखिल होने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को ढाई साल के साधारण कारावास की सजा देते हुए भारी जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि अवैध घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है।

मिली जानकारी के अनुसार, एडीजे प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। दोषी की पहचान मोहम्मद अशरफ अली उर्फ अशरफ अली के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश के बारिसाल जिले के भोला क्षेत्र का रहने वाला है। लोक अभियोजक सुरेन साह ने बताया कि यह मामला गलगलिया थाना कांड संख्या 45/2024 से जुड़ा था।

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने पुख्ता सबूत और गवाह पेश किए। इन साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि मोहम्मद अशरफ अली ने विदेशी अधिनियम का उल्लंघन किया है और वह अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ था। इसी आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि वह जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। हालांकि, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जांच और मुकदमे के दौरान वह जितने समय न्यायिक हिरासत में रहा है, उसे उसकी कुल सजा की अवधि में समायोजित (adjust) किया जाएगा।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin
Share:

Comments

Leave a comment