Dubai 5 Year Visa: दुबई का बड़ा ऐलान, बिना स्पोंसर के मिलेगा 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जानिए नियम और खर्चा.

Sushma Kumari5 September 20263 min read36 viewsUAE
Dubai 5 Year Visa: दुबई का बड़ा ऐलान, बिना स्पोंसर के मिलेगा 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, जानिए नियम और खर्चा.

दुबई जाने का सपना देखने वाले यात्रियों और वहां आने-जाने वाले प्रवासियों के लिए जनरल डायरेक्टर ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स यानी GDRFA ने एक बहुत ही शानदार और सुविधाजनक वीज़ा नियम की शुरुआत की है। इस नए बदलाव के तहत अब पर्यटकों को संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE घूमने के लिए किसी भी स्थानीय स्पोंसर या होस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नया 5-year multi-entry tourist visa उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो अक्सर काम या घूमने के सिलसिले में दुबई आते-जाते रहते हैं। इस वीज़ा की शुरुआत आधिकारिक तौर पर September 5, 2026 से कर दी गई है, जिससे वीज़ा प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।

वीज़ा के लिए जरूरी दस्तावेज और पात्रता

अगर कोई भी व्यक्ति इस पांच साल वाले वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। आवेदक का पासपोर्ट कम से कम six months यानी छह महीने के लिए वैध होना चाहिए। इसके अलावा यात्रा के लिए एक वैध UAE health insurance policy होनी अनिवार्य है। यात्री के पास वापसी की या आगे की यात्रा का टिकट होना भी बहुत जरूरी है। वित्तीय दस्तावेजों की बात करें तो आवेदक के बैंक खाते में कम से कम $4,000 या इसके बराबर की राशि होनी चाहिए, जिसकी पुष्टि के लिए पिछले six-month bank statement को जमा करना होगा। इन सभी कागजातों के पूरे होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाता है.

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वीज़ा शुल्क और खर्च का पूरा हिसाब

इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए जीडीआरएफए की आधिकारिक सेवा के अनुसार कुल राशि AED 3,713 तय की गई है, जिसमें AED 3,000 की गारंटी राशि यानी रिफंडेबल अमाउंट भी शामिल है। इस पूरे शुल्क का विवरण कुछ इस प्रकार है जिसमें AED 100 आवेदन शुल्क, AED 500 जारी करने का शुल्क, AED 3,000 गारंटी राशि, AED 21 वारंटी सेवा शुल्क, AED 20 गारंटी संग्रह और वापसी शुल्क, AED 10 नॉलेज दिरहम, AED 10 इनोवेशन दिरहम और AED 52.5 सेवा शुल्क शामिल है। हालांकि यह कुल खर्च व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है.

रहने की समय सीमा और नियम

इस वीज़ा धारकों को UAE के भीतर किसी भी एक साल में अधिकतम 90 days तक रहने की अनुमति दी जाती है। इस समयावधि को विशेष अनुमोदन के बाद कुल 180 days प्रति वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। इन दिनों का उपयोग लगातार या अलग-अलग यात्राओं के दौरान किया जा सकता है। एक साल की यह सीमा पहली बार देश में प्रवेश करने की तारीख से गिनी जाती है, न कि कैलेंडर वर्ष या वीज़ा जारी होने की तारीख से। सबसे खास बात यह है कि किसी साल के बचे हुए unused दिन अगले साल में आगे ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। यात्री अपने आने-जाने के रिकॉर्ड और बचे हुए दिनों की जानकारी के लिए एक travel report प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है जो वापसी के बंदरगाह पर वसूला जाएगा और साथ ही गारंटी राशि भी जब्त की जा सकती है.

आवेदन करने का तरीका और समय

वीज़ा मिल जाने के बाद यात्रियों को दो महीने के भीतर अपनी पहली यात्रा पूरी करनी होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर दो महीने और बढ़ाया जा सकता है। इस वीज़ा के लिए आवेदन सीधे GDRFA website या उनके आधिकारिक स्मार्ट एप्लिकेशन के जरिए UAE Pass या यूजरनेम का उपयोग करके किया जा सकता है। सभी दस्तावेज पूरे होने पर इस वीज़ा की प्रोसेसिंग में सामान्यता 48 hours का समय लगता है। यदि किसी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई परेशानी आती है, तो वह Customer Happiness Centres और Amer service centres की मदद ले सकता है। यह वीज़ा पूरी तरह से केवल पर्यटन के उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी स्थिति में रेजिडेंसी या नागरिकता का दर्जा नहीं समझा जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक GDRFA Service Page पर जा सकते हैं.

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