Dubai में कामगारों के लिए बड़ा ऐलान, नए नियमों से सुधरेगी रहने की स्थिति.

Nura Basta18 September 20262 min read24 viewsUAE
Dubai में कामगारों के लिए बड़ा ऐलान, नए नियमों से सुधरेगी रहने की स्थिति.

दुबई म्युनिसिपलिटी ने कामगारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा कर लिया है। 18 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, इन सभी पहलों का मुख्य मकसद यूएई में रहने वाले लाखों प्रवासियों और कामगारों को बेहतर सुविधाएं देना है। यह कदम दुबई 2040 अर्बन मास्टर प्लान, दुबई क्वालिटी ऑफ लाइफ स्ट्रेटजी 2033 और शहर की वर्कर्स अकमोडेशन पॉलिसी के तहत उठाए गए हैं, जिसे एच.एच. शेख हम्दान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मंजूरी दी थी।

कामगारों की सुविधाओं के लिए नए प्रोजेक्ट्स और डेटाबेस

इस योजना के तहत सरकार ने कामगार क्षेत्रों के लिए एक साझा डेटाबेस यानी शेयरड डेटाबेस तैयार किया है, जिससे सरकारी विभागों को सही जानकारी और प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इमारतों की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की जांच के लिए 1,417 इमारतों का निरीक्षण पूरा कर लिया गया है। मॉडल वर्कर्स अकमोडेशन पहल के तहत कुल 19 सुविधाओं को सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 को प्लेटिनम, 9 को गोल्ड और 7 को सिल्वर रेटिंग दी गई है।

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रहने की जगह और कमरों के लिए तय हुए नए नियम

क्षेत्रीय सर्वे के बाद पैदल चलने वालों के लिए रास्ते, नए पुल और बेहतर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नए नियमों के अनुसार अब हर कामगार को कमरे में कम से कम 3.7 वर्ग मीटर सोने की जगह मिलनी जरूरी है। इसके अलावा, कुल फर्श का एरिया प्रति व्यक्ति 8.9 से 10.3 वर्ग मीटर के बीच होना चाहिए। प्रशासनिक प्रस्ताव संख्या 110/2020 के तहत यह भी तय किया गया है कि खुले स्थानों और मनोरंजन के लिए हर व्यक्ति पर 0.75 से 1.5 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए, जिसमें खेलकूद और आराम करने की जगह शामिल हो।

साल 2026 के नए नियम और स्वास्थ्य सुविधाएं

दुबई म्युनिसिपलिटी के पब्लिक फैसिलिटीज एजेंसी प्लानिंग एंड गवर्नेंस सेक्टर के सीईओ नासिर अबूशहाब ने बताया कि शहर के मौसम और पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए हरियाली बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साल 2026 की शुरुआत में लागू हुए यूएई के नियमों के मुताबिक, कामगारों को मुफ्त इंटरनेट, मेडिकल सुविधा और 1,000 से ज्यादा कामगारों वाली बस्तियों में 24 घंटे चलने वाले क्लिनिक की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया है। ये सभी आवास इंडस्ट्रियल एरिया और मुख्य सड़कों के पास होने चाहिए और परिवार वाले रिहायशी इलाकों से कम से कम 5 किलोमीटर दूर होने चाहिए ताकि किसी को परेशानी न हो।

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