Dubai में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना पड़ा भारी, अदालत ने ड्राइवर और गाड़ी मालिक पर लगाया भारी जुर्माना.

दुबई ट्रैफिक कोर्ट ने अल राफा इलाके में एक हिट-एंड-रन मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो लोगों पर शिकंजा कसा है। अदालत ने बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर और उसकी गाड़ी के मालिक पर कुल मिलाकर 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया है। यह घटना तब हुई जब ड्राइवर ने एक तय पैदल पार पथ पर यानी ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी और बिना किसी तरह की मदद किए मौके से फरार हो गया। इस गंभीर मामले ने खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों और ड्राइवरों के बीच सुरक्षा नियमों का पालन करने को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है, खासकर तब जब गाड़ी चलाने के बुनियादी नियमों को नजरअंदाज किया जाता है।
अदालत ने कई धाराओं के तहत तय किए जुर्माने
अदालत ने ड्राइवर की तीन अलग-अलग गलतियों को जोड़ते हुए उसपर कुल 4,000 दिरहम का जुर्माना लगाया। इसमें पैदल यात्री को लापरवाही से घायल करने, गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही बरतने और मौके से भागने के जुर्म में 3,000 दिरहम का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए उसे अलग से 2,000 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ा। इस तरह उस ड्राइवर पर कुल मिलाकर 5,000 दिरहम की पेनाल्टी लगाई गई। अदालत की यह कार्रवाई पूरी तरह से पुख्ता सबूतों पर आधारित थी, जिसमें एक व्यापक ट्रैफिक रिपोर्ट, टक्कर का डायग्राम, घटना के बाद की गई जांच और खुद ड्राइवर द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया जाना शामिल था।
गाड़ी मालिक को भी भुगतना पड़ा अंजाम
इस पूरे मामले में केवल ड्राइवर ही नहीं, बल्कि गाड़ी के मालिक को भी अपनी गलती की सजा भुगतनी पड़ी। अदालत ने गाड़ी के मालिक पर 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया क्योंकि उसने यह जानते हुए भी उस व्यक्ति को अपनी कार चलाने की अनुमति दी थी जिसके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। न्यायिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मालिक का यह कदम अपराध में सहमति और मदद के समान था, क्योंकि अगर मालिक गाड़ी की चाबी न देता तो यह हादसा शायद होता ही नहीं। यह फैसला 6 सितंबर 2026 को सामने आया, जिसमें अदालत ने साफ किया कि पैदल पार पथ पर गाड़ी की गति धीमी न करना और सावधानी न बरतना एक गंभीर अपराध है।
यूएई के कड़े ट्रैफिक कानून
संयुक्त अरब अमीरात में यातायात नियमों को लेकर सरकार बेहद सख्त रुख अपनाती है। यूएई के फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 14 के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना एक गंभीर आपराधिक अपराध की श्रेणी में आता है। पहली बार ऐसा अपराध करने वालों के लिए कानून में तीन महीने तक की जेल और अधिकतम 50,000 दिरहम तक के भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में जो लोग यूएई में नौकरी या व्यवसाय के सिलसिले में रहते हैं, उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि किसी भी बड़ी कानूनी मुसीबत से बचा जा सके।