Dubai New Housing Law: दुबई में शेयर हाउसिंग और बेड-स्पेस पर नया नियम लागू, अब टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ जरूरी

Praggya Singh sabal5 September 20264 min read37 viewsUAE
Dubai New Housing Law: दुबई में शेयर हाउसिंग और बेड-स्पेस पर नया नियम लागू, अब टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ जरूरी

दुबई में रहने वाले प्रवासियों और कम किराए पर बेड-स्पेस लेकर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दुबई सरकार ने साझा आवास यानी शेयर्ड हाउसिंग, पार्टीशन रूम, बेड-स्पेस और को-लिंविग व्यवस्थाओं को पूरी तरह व्यवस्थित करने के लिए Law No. 4 of 2026 लागू कर दिया है। यह नया कानून आधिकारिक तौर पर 26 August 2026 से प्रभावी हो चुका है, जिसके तहत अब किराए पर रहने के पुराने तरीकों में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नए नियम का सीधा असर उन हजारों प्रवासियों पर पड़ेगा जो सस्ते के चक्कर में बिना कागजी कार्रवाई के कमरों में बेड-स्पेस किराए पर लेते हैं।

अलग टेनेंसी एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नए कानून के मुताबिक अब शेयर हाउसिंग यूनिट में रहने वाले हर एक occupant यानी रहने वाले व्यक्ति के पास अपना एक अलग tenancy agreement होना अनिवार्य है। इस समझौते को आधिकारिक शेयर हाउसिंग रिकॉर्ड में रजिस्टर करवाना होगा और इसकी एक कॉपी रेजिडेंट को भी दी जाएगी। Article 25 के तहत यह lessor यानी मकान उपलब्ध कराने वाले की जिम्मेदारी तय की गई है कि वह इन समझौतों को सही तरीके से लागू करे, जिसमें हर व्यक्ति के लिए तय की गई जगह की साफ जानकारी होनी चाहिए।

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इस नियम के आने के बाद अब unauthorized subletting यानी बिना अनुमति के कमरों या बेड-स्पेस को आगे किराए पर देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। आम टेनेंट अब अपने हिस्से की जगह या कमरे के किसी भी हिस्से को किसी तीसरे व्यक्ति को किराए पर नहीं दे सकते हैं। शेयर हाउसिंग किराए पर देने का अधिकार केवल प्रॉपर्टी के मालिक या फिर अधिकृत और लाइसेंसी establishments के पास ही होगा। यह नियम खासतौर पर उन अनौपचारिक बेड-स्पेस मॉडल्स को टारगेट करता है जहाँ लोग पूरा फ्लैट किराए पर लेकर दूसरों से कैश में किराया वसूलते थे। हालांकि, सामूहिक श्रमिक आवास यानी कलेक्टिव लेबर एकमोडेशन और लेबर कैंप को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि वे अपने पुराने नियमों के तहत चलते रहेंगे।

Dubai Municipality और Dubai Land Department की भूमिका

इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए Dubai Municipality को नियामक प्राधिकरण यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया है। यही विभाग प्रॉपर्टी की पात्रता, अधिकतम लोगों की संख्या, प्रति निवासी मिलने वाली जगह और सुविधाओं के मानकों को तय करेगा। इसके अलावा Dubai Land Department इन सभी व्यवस्थाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का प्रबंधन करेगा। ऑपरेटर्स को इसके लिए एक परमिट लेना होगा जो आमतौर पर 1 year के लिए वैध होता है और जिसे रिन्यू कराया जा सकता है। इस परमिट के लिए एक्सपायरी से कम से कम 30 days पहले आवेदन करना जरूरी होता है। शेयर यूनिट्स को बिल्डिंग, हेल्थ, फायर सेफ्टी, सैनिटेशन, सिक्योरिटी और इलेक्ट्रिकल मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

पुराने ऑपरेटर्स के लिए कंप्लायंस पीरियड

जो ऑपरेटर्स 26 August 2026 से पहले से ही काम कर रहे थे, उन्हें अपने कामकाज, परमिट और कागजी कार्रवाई को नए ढांचे के मुताबिक ढालने के लिए एक साल का समय दिया गया है। यह कंप्लायंस पीरियड 26 August 2027 को समाप्त होगा। जरूरत पड़ने पर Dubai Municipality के डायरेक्टर-जनरल के पास यह अधिकार है कि वे इसमें एक बार का एक्सटेंशन दे सकते हैं।

नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और सजा

यदि कोई व्यक्ति या संस्था Law No. 4 of 2026 के नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे Dh500 से Dh500,000 तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई एक साल के भीतर दोबारा यही गलती करता है, तो जुर्मा की राशि दोगुनी कर दी जाएगी जो अधिकतम Dh1 million तक हो सकती है। इसके अलावा अधिकारियों के पास यह अधिकार भी है कि वे गतिविधियों को 6 months के लिए निलंबित कर सकते हैं, परमिट रद्द कर सकते हैं, कमर्शियल लाइसेंस छीन सकते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज काट सकते हैं और नियमों का पालन न करने वाली यूनिट्स को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

इन नियमों से जुड़े किसी भी विवाद के निपटारे के लिए Dubai Rental Disputes Center को विशेष अधिकार दिए गए हैं। दुबई में रहने वाले सभी प्रवासियों और कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मकान मालिक की कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें और यह सुनिश्चित करें कि उनका टेनेंसी एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हो, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी सुरक्षा मिल सके।

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