दुबई में भारी ट्रकों के लिए नए पीक-आवर नियम लागू, जानें जरूरी बातें

Pankhuri Motani3 October 20262 min read0 viewsUAE
दुबई में भारी ट्रकों के लिए नए पीक-आवर नियम लागू, जानें जरूरी बातें

दुबई की सड़कों पर यातायात को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क और परिवहन प्राधिकरण (RTA) और दुबई पुलिस जनरल मुख्यालय के सहयोग से भारी वाहनों के लिए नए पीक-आवर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शहर में ट्रैफिक जाम को कम करना और लॉजिस्टिक्स संचालन को बेहतर बनाना है।

रिपोर्ट के अनुसार, दुबई में रोजाना लगभग 400,000 ट्रक फेरे लेते हैं, जिससे जेबेल अली, अल क्वोज, दुबई इंडस्ट्रियल City और दुबई साउथ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परिवहन प्रभावित होता है। इन नए नियमों के तहत शहर के कई मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित किया गया है।

प्रमुख मार्ग और प्रतिबंधों का समय

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  • 24 घंटे का पूर्ण प्रतिबंध: अल कुदरा स्ट्रीट, अल मेदान स्ट्रीट, सभी क्रॉसिंग और एयरपोर्ट सुरंग में भारी ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है।
  • 16 घंटे की पाबंदी: शेख जायद रोड, बेरुत स्ट्रीट और अल मिज़हर, मुहैसिनाह तथा औद अल मुतेना के आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ट्रक नहीं चल सकेंगे।
  • तीन पीक-आवर विंडो: एयरपोर्ट स्ट्रीट, ओमान स्ट्रीट और दमिश्क स्ट्रीट पर सुबह 6:30 से 8:30, दोपहर 1:00 से 3:00 और शाम 5:30 से रात 8:00 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

राहत की बात यह है कि एमिरेट्स रोड को इन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, जो भारी वाहनों के लिए मुख्य बाईपास मार्ग बना हुआ है।

ड्राइवरों और कंपनियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

लाजिस्टिक्स कंपनियों और चालकों की सुविधा के लिए RTA ने बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया है। छह मुख्य स्थलों पर निर्धारित विश्राम स्थलों का निर्माण किया गया है, जिससे पार्किंग क्षमता में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब कुल 1,007 समर्पित ट्रक पार्किंग बे उपलब्ध हैं, जहाँ ड्राइवर प्रार्थना कक्ष, रेस्तरां, दुकानें और ईंधन स्टेशनों जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

यदि किसी कंपनी को आवश्यक कार्यों के लिए प्रतिबंधित समय या मार्गों पर आवाजाही की आवश्यकता है, तो वे RTA वेबसाइट के माध्यम से मोबिलिटी परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने और अनधिकृत स्थानों पर ट्रक पार्क करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

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