Dubai Law No. 4 of 2026 Grants Expats Rights to Early Lease Termination and Refunds

Nura Basta30 September 20263 min read1 viewUAE
Dubai Law No. 4 of 2026 Grants Expats Rights to Early Lease Termination and Refunds

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SEO_TITLE: दुबई में किराएदारों के लिए नया कानून: अब लीज खत्म करना हुआ आसान

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SEO_DESC: दुबई के नए कानून No. 4 (2026) के तहत अब प्रवासी कर्मचारी साझा आवास में कम समय में लीज खत्म कर सकते हैं और एडवांस रेंट रिफंड भी पा सकते हैं।

TAGS: Dubai, UAE, shared housing, rental rights

दुबई में किराएदारों की मौज! नए कानून से अब बीच में ही छोड़ सकेंगे घर और मिलेगा रिफंड

दुबई में रहने वाले प्रवासी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शहर में साझा आवास (shared housing) के प्रबंधन और रहने के नियमों को लेकर नया कानून, Law No. 4 of 2026, लागू हो गया है। यह कानून विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो साझा अपार्टमेंट या बेड स्पेस में रहते हैं। इस नए नियम के आने से अब कर्मचारियों को नौकरी बदलने या अचानक शहर छोड़ने की स्थिति में किराए के अनुबंध (tenancy contract) को लेकर बड़ी राहत मिलेगी।

अब कभी भी खत्म कर सकेंगे लीज

नए नियमों के अनुसार, साझा आवास में रहने वाले निवासी अब अपने किराये के अनुबंध को किसी भी समय समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ शर्तों का पालन करना होगा:

  • नोटिस की अवधि: किराएदारों को कम से कम 30 दिनों का लिखित नोटिस देना होगा। हालांकि, यदि आपके अनुबंध में इससे अधिक समय का जिक्र है, तो आपको उस अवधि का पालन करना होगा।
  • रेंट रिफंड का अधिकार: लीज खत्म होने पर, किराएदार अपने एडवांस में दिए गए किराए का रिफंड पाने के हकदार होंगे। इसमें से केवल एक महीने का किराया काटकर बाकी राशि वापस की जाएगी।
  • कानूनी सुरक्षा: यदि मकान मालिक नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर रिफंड नहीं देता है, तो किराएदार दुबई रेंटल डिस्प्यूट्स सेंटर में निष्पादन न्यायाधीश (Execution Judge) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

साझा आवास के लिए सख्त नियम और भारी जुर्माना

जहाँ एक तरफ किराएदारों को अधिकार दिए गए हैं, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नए कानून के तहत कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होंगी:

  • सबलेटिंग पर रोक: किराएदार किसी भी स्थिति में कमरे या यूनिट को आगे किसी और को किराये पर (subletting) नहीं दे सकते। केवल लाइसेंस प्राप्त मालिक या अधिकृत ऑपरेटर ही साझा आवास किराये पर दे सकते हैं।
  • खर्चों का विवरण: नियम के अनुसार, किराया मासिक रूप से एडवांस में देना होगा। यदि अनुबंध में कुछ और नहीं लिखा है, तो बिजली और पानी का खर्च किराए में ही शामिल माना जाएगा।
  • भारी जुर्माना: बिना लाइसेंस के साझा आवास चलाने वालों पर 5 लाख दिरहम से लेकर 10 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

प्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

यह नीति परिवर्तन विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और नेपाल जैसे देशों से आए उन श्रमिकों के लिए मददगार साबित होगा जो अल कुसैस, इंटरनेशनल सिटी, अल नहदा, देइरा, बर दुबई और सत्वा जैसे इलाकों में रहते हैं। अक्सर नौकरी में बदलाव या आर्थिक कारणों से लोगों को अचानक जगह बदलनी पड़ती है, ऐसे में यह कानून उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाएगा।

विशेष सलाह: विशेषज्ञों का कहना है कि सभी निवासी अपने नोटिस के लिखित रिकॉर्ड (जैसे ईमेल या नोटरीकृत दस्तावेज) और किराए की रसीदें हमेशा संभाल कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी मदद ली जा सके।

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