दुबई में शेयर्ड हाउसिंग के नए नियम लागू, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

दुबई में रहने वाले प्रवासियों और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ी खबर है। दुबई नगर पालिका ने शहर में दुबई शेयर्ड हाउसिंग नियम को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 7 अक्टूबर, 2026 को जारी इस गाइड का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना और रहने की स्थितियों को मानकीकृत करना है। यह कदम शहर की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि इस साल ही करीब 2 लाख नए निवासी दुबई आए हैं।
नए नियमों के मुताबिक, अब शेयर्ड यूनिट्स को स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है: एक परिवारों के लिए और दूसरा व्यक्तियों (इंडिविजुअल्स) के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही यूनिट में परिवारों और अकेले रहने वाले व्यक्तियों को एक साथ रहने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने अल रस, अल बरशा 1, अल रिगा और अल सुक अल कबीर जैसे 44 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जहां शेयर्ड हाउसिंग की अनुमति होगी। हालांकि, शेख जायद रोड, जुमेराह रोड और अल वस्ल रोड जैसे प्रमुख वाणिज्यिक और पर्यटन गलियारों पर केवल परिवार-केंद्रित शेयर्ड हाउसिंग की ही अनुमति होगी।
रहने की जगह और सुविधाओं के कड़े मानक
नगर पालिका ने रहने की जगह के लिए सख्त मानक तय किए हैं। अब हर व्यक्ति के लिए बेडरूम में कम से कम पांच वर्ग मीटर की जगह होनी अनिवार्य है। यदि यूनिट परिवारों के लिए है, तो प्रत्येक परिवार के पास अपना निजी बेडरूम और अटैच बाथरूम होना चाहिए। इसके अलावा, हर चार निवासियों के लिए एक पूरा बाथरूम होना जरूरी है और घर में किचन, डाइनिंग एरिया और लॉन्ड्री की सुविधा होनी अनिवार्य है। प्रॉपर्टी मालिकों और प्रबंधकों को किसी भी नए निर्माण या बदलाव के लिए 'बिल्ड इन दुबई' प्लेटफॉर्म के जरिए परमिट लेना होगा।
बिल्डिंग रेगुलेशन एंड परमिट एजेंसी की सीईओ मरियम अल मुहैरी ने कहा कि यह गाइड सुरक्षित और विनियमित रहने के माहौल को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक संदर्भ है। हालांकि, मौजूदा संपत्तियों को इन नियमों के अनुरूप ढालने के लिए 8 सितंबर, 2027 तक का समय दिया गया है, लेकिन हाई-रिस्क इलाकों में निरीक्षण पहले ही शुरू हो चुका है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 दिरहम से लेकर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और एक साल के भीतर दोबारा गलती दोहराने पर यह जुर्माना 10 लाख दिरहम तक पहुंच सकता है।