दुबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गोल्ड सूक में 408 ई-स्कूटर और ई-बाइक जब्त

दुबई की सड़कों पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। हाल ही में दुबई पुलिस ने गोल्ड सूक इलाके में एक बड़ा अभियान चलाते हुए कुल 408 पर्सनल मोबिलिटी डिवाइस जब्त किए हैं। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है।
सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को नाइफ पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक विभाग के समन्वय से चलाए गए इस अभियान में 300 ई-स्कूटर, 50 ई-बाइक और 58 साइकिलें पकड़ी गईं। ये सभी वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण जब्त किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी
नाइफ पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर उमर मूसा अशूर ने स्पष्ट किया कि निर्धारित लेन के बाहर और बिना सुरक्षा उपकरणों के वाहन चलाना न केवल चालक के लिए, बल्कि पैदल चलने वालों और अन्य मोटर चालकों के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने राइडर्स से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें।
इस अभियान के दौरान पुलिस ने केवल सख्ती ही नहीं दिखाई, बल्कि जागरूकता भी फैलाई। लगभग 932 लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया और श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए।
RTA के कड़े नियम और जुर्माना:
- ई-स्कूटर चलाने वाले की उम्र कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।
- चालक के पास वैध परमिट या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- ई-स्कूटर्स के लिए अधिकतम गति सीमा 20 किमी/घंटा तय की गई है।
- वाहनों में चालू ब्रेक और लाइट का होना जरूरी है।
- पैदल पार पथ (Pedestrian Crossings) पर वाहन से उतरकर चलना अनिवार्य है।
दुबई के नियमों के मुताबिक, इन सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 200 से 1,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, बार-बार नियम तोड़ने वालों के वाहनों को स्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है।