दुबई RTA का बड़ा ऐलान, अब ट्रकों पर लगा प्रतिबंध, बदलेगा आवागमन नियम

Sushma Kumari28 September 20262 min read10 viewsUAE
दुबई RTA का बड़ा ऐलान, अब ट्रकों पर लगा प्रतिबंध, बदलेगा आवागमन नियम

दुबई में रहने वाले लोगों और यहाँ की लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। दुबई की सड़क परिवहन प्राधिकरण (RTA) और दुबई पुलिस ने मिलकर ट्रकों की आवाजाही को लेकर कुछ नए और बड़े नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर, 2026 से पूरे अमीरात में लागू हो जाएंगे, जिसका सीधा असर भारी वाहनों और सामान की डिलीवरी पर पड़ेगा। इन प्रतिबंधों का मकसद सड़कों पर भीड़भाड़ कम करना और यातायात को सुचारू बनाना है, खासकर रिहायशी इलाकों में।

क्या हैं नए प्रतिबंध और नियम

RTA के इस नए फैसले के तहत, ट्रकों की आवाजाही पर अलग-अलग समय पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इन पाबंदियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है:

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  • सबसे पहले, अल कुद्रा स्ट्रीट (Al Qudra Street), अल मैदान स्ट्रीट (Al Meydan Street), सभी समुद्री पुलों और क्रॉसिंगों (marine bridges and crossings), और एयरपोर्ट टनल (Airport Tunnel) पर भारी ट्रकों की आवाजाही पर 24 घंटे का पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसका मतलब है कि इन सड़कों पर किसी भी समय भारी ट्रक नहीं चल पाएंगे।
  • दूसरा प्रतिबंध शेख जायद रोड (E11), बेरूत स्ट्रीट (Beirut Street), और अल मिझर (Al Mizhar), मुहैसना (Muhaisnah), और ऊद अल मुतैना (Oud Al Muteena) जैसे रिहायशी इलाकों में लागू होगा। इन क्षेत्रों में भारी ट्रकों के लिए हर दिन 16 घंटे का प्रतिबंध रहेगा, जो सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी होगा। यह समय वह है जब अक्सर सड़कों पर ज्यादा भीड़ होती है।
  • इसके अलावा, एयरपोर्ट स्ट्रीट (Airport Street), ओमान स्ट्रीट (Oman Street), और दमिश्क स्ट्रीट (Damascus Street) पर पीक आवर्स के दौरान प्रतिबंध लागू होंगे। ये प्रतिबंध सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक, दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक, और शाम 5:30 बजे से रात 8:00 बजे तक रहेंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि एमिरेट्स रोड (Emirates Road) को इन नए नियमों से छूट दी गई है, यानी इस सड़क पर ट्रकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

प्रवासियों और कंपनियों पर असर

ये नए नियम दुबई में रहने वाले प्रवासियों, विशेषकर लॉजिस्टिक्स कंपनियों, डिलीवरी ऑपरेटरों और अन्य भारी वाहन चालकों पर सीधा असर डालेंगे। उन्हें अपने दैनिक मार्गों को इन प्रतिबंधों के अनुसार बदलना होगा। RTA ने इन बदलावों को समायोजित करने के लिए ट्रक आराम क्षेत्रों का विस्तार भी किया है, ताकि ड्राइवरों को असुविधा न हो।

यदि किसी अत्यावश्यक यात्रा के लिए भारी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑपरेटर RTA के राइट-ऑफ-वे डिपार्टमेंट (Right-of-Way Department) के माध्यम से मोबिलिटी परमिट (Mobility Permit for Heavy Vehicles) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन नए आदेशों का पालन न करने पर यातायात जुर्माना (traffic fines) लगाया जाएगा, इसलिए सभी संबंधित पक्षों को इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह घोषणा 26 सितंबर, 2026 के RTA डेटा और स्थानीय मीडिया जैसे खलीज टाइम्स (Khaleej Times), गल्फ न्यूज (Gulf News), और व्हाट्स ऑन दुबई (What's On Dubai) की रिपोर्टों पर आधारित है।

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