Dubai में शेयरड हाउसिंग के लिए नया कानून लागू, 27 अगस्त 2026 से बदले नियम

Sushma Kumari8 September 20263 min read35 viewsUAE
Dubai में शेयरड हाउसिंग के लिए नया कानून लागू, 27 अगस्त 2026 से बदले नियम

दुबई में रहने वाले प्रवासियों और किराएदारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने घरों में मिलकर रहने यानी शेयरड हाउसिंग को लेकर नया कानून आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह नया नियम 27 अगस्त 2026 से पूरे दुबई में प्रभावी हो गया है। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य घरों में होने वाली भीड़भाड़ को रोकना, सुरक्षा के मानकों को और अधिक मजबूत करना और मकान मालिकों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा करना है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह नियम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर उनके रहने के तौर-तरीकों पर पड़ेगा।

दुबई प्रशासन द्वारा बनाए गए इन नए प्रावधानों के तहत अपार्टमेंट, विला और घरों में साथ रहने के लिए कई श्रेणियों के लोगों को पात्र माना गया है। इसमें परिवार, अकेली महिलाएं, अकेले पुरुष, छात्र और सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि सामूहिक श्रम शिविर यानी कलेक्टिव लेबर कैंप्स को इन नए नियमों के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि आम कामकाजी लोग जो फ्लैट या विला शेयर करके रहते हैं, उन्हें अब इन नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

किराए और बिल चुकाने के नए वित्तीय नियम

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नए नियमों के अनुसार वित्तीय लेन-देन को लेकर भी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। अब किराए का भुगतान हर महीने एडवांस में करना अनिवार्य होगा, जब तक कि किराए के अनुबंध में कोई दूसरा समझौता न लिखा गया हो। इसके अलावा बिजली और पानी का खर्च किराए के अंदर ही शामिल होना चाहिए। कानून के मुताबिक मकान मालिक की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह उपयोग किए गए बिजली और पानी के बिलों का भुगतान समय पर करे, बशर्ते दोनों पक्षों के बीच कोई अन्य लिखित समझौता न हुआ हो।

सबलेटिंग पर पूरी तरह रोक और कड़े जुर्माने

किराएदारों के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वे अब अपने रहने की जगह को किसी अन्य व्यक्ति को आगे किराए पर यानी सबलेट नहीं कर पाएंगे। ऐसा करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा। इस कानून में कम समय के लिए आने वाले मेहमानों और लंबे समय तक रहने वाले निवासियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अवैध रूप से वहां न रह सके। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि शेयरड हाउसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली हर एक प्रॉपर्टी का पंजीकरण Shared Accommodation Registry में होना चाहिए।

यदि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परमिट के शेयरड हाउसिंग प्रॉपर्टी का संचालन करता पाया जाता है, तो उसे गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए DH 500,000 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पूरी व्यवस्था के तहत Dubai Municipality के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह अलग-अलग प्रकार की प्रॉपर्टी के लिए विशेष मानक तय कर सके और ये सभी नियम फ्री जोन क्षेत्रों में भी पूरी तरह लागू होंगे। इस महत्वपूर्ण कानून की जानकारी कानूनी विशेषज्ञ Dr. Hasan Elhais द्वारा साझा की गई है, जिसकी मुख्य खबरें Khaleej Times और दुबई नगरपालिका के आधिकारिक नियमों पर आधारित हैं।

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