दुबई पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर गाड़ियां जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी जारी की
दुबई पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर गाड़ियां जब्त करने और 1 लाख दिरहम तक के भारी जुर्माने की चेतावनी जारी की है।

दुबई: शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले ड्राइवरों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दुबई पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि गंभीर उल्लंघन करने वालों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा और ब्लैक पॉइंट्स दिए जाएंगे, बल्कि उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा सकती हैं।
जब्त की गई गाड़ियों को वापस पाने के लिए मालिकों को उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर 10,000 से लेकर 1,00,000 दिरहम तक की रिलीज फीस चुकानी पड़ सकती है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2026 के पहले नौ महीनों में गाड़ियों में अवैध बदलाव और शोर मचाने के कारण 7,735 जुर्माने लगाए गए और 1,630 गाड़ियां जब्त की गईं।
नियमों के तहत बिना पुलिस अनुमति के स्ट्रीट रेसिंग करने वालों को 1,00,000 दिरहम की फीस देनी होगी। वहीं रेड लाइट जंप करने, लापरवाही से गाड़ी चलाने, सार्वजनिक सड़कों पर रिक्रिएशनल मोटरसाइकिल चलाने, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने, पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने या 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करने पर 50,000 दिरहम का शुल्क तय किया गया है।
गाड़ी की रफ्तार या शोर बढ़ाने के लिए अवैध बदलाव करने, पुलिस से भागने, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने, अवैध रेसिंग में हिस्सा लेने या दर्शक बनने, सड़कों पर स्टंट करने और तय सीमा से ज्यादा विंडो टिंटिंग कराने पर 10,000 दिरहम की फीस लगेगी।
दुबई पुलिस के पास यह अधिकार है कि अगर किसी गाड़ी पर कुल जुर्माना 6,000 दिरहम से ज्यादा हो जाता है, तो उसे जब्त किया जा सकता है। ऐसी गाड़ी तभी छोड़ी जाएगी जब सभी बकाया जुर्माने चुका दिए जाएंगे।
एक साल के भीतर दोबारा गलती करने पर सजा बढ़ जाएगी और गाड़ी जब्त रहने की अवधि दोगुनी होकर अधिकतम 90 दिनों तक हो सकती है। इसके अलावा, रिलीज फीस भी दोगुनी हो सकती है, जो अधिकतम 2,00,000 दिरहम तक जा सकती है। अगर जब्त अवधि खत्म होने के बाद भी गाड़ी नहीं उठाई जाती, तो 50 दिरहम प्रतिदिन का स्टोरेज शुल्क लगेगा।
अधिकारियों ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे ट्रैफिक कानूनों का पालन करें, अपने बकाया जुर्माने जल्द चुकाएं और गाड़ियों में किसी भी तरह का अवैध बदलाव न करें।