इतिहाद रेल नियम: शराब और वेपिंग पर सख़्त रोक, 500 दिरहम तक जुर्माना

दुबई: इतिहाद रेल ने अपनी यात्री आचार संहिता के तहत नए और सख़्त नियम लागू किए हैं। ये नियम दुबई, अबू धाबी और फुजैरा समेत दूसरे इलाकों के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। स्टेशन हो या ट्रेन, दोनों जगह अब कई ऐसी चीज़ों पर रोक है जो अब तक रोज़ के सफ़र में आम थीं। इसका सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज़ इस रेल से आते-जाते हैं, खासकर प्रवासी कामगार और दूसरे एक्सपैट्स।
सबसे अहम बदलाव शराब को लेकर है। नए नियम के मुताबिक़ ट्रेन में शराब रखना पूरी तरह मना है, चाहे बोतल सील्ड हो या उसे कानूनी तरीके से ख़रीदा गया हो। इस नियम को तोड़ने पर 200 दिरहम का जुर्माना लगेगा। यानी अब बैग में रखी बोतल भी आपको मुश्किल में डाल सकती है।
इसके अलावा स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर वेपिंग, ई-सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक शीशा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरण के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 दिरहम तक का जुर्माना तय किया गया है। कई लोग सफ़र के दौरान इन्हें चुपचाप इस्तेमाल कर लेते थे, अब उन्हें यह आदत छोड़नी होगी।
साइकिल, ई-स्कूटर और बड़े सामान पर भी पाबंदी
नियमों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। इतिहाद रेल ने साइकिल, ई-स्कूटर और ज़्यादा बड़े आकार के सामान को ट्रेन में ले जाने पर भी रोक लगा दी है। जो लोग अब तक ये चीज़ें अपनी निजी गाड़ी में लेकर स्टेशन तक जाते थे और फिर आगे ले जाते थे, उन्हें अपना सफ़र का तरीका बदलना होगा। ये सभी नियम इतिहाद रेल के आधिकारिक यात्री चार्टर का हिस्सा बताए गए हैं, जिसकी जानकारी एक्सपैट मीडिया की रिपोर्ट में सामने आई है।
अगर आप इस रूट पर नियमित यात्रा करते हैं, तो सफ़र से पहले अपना सामान एक बार ज़रूर जाँच लें। एक छोटी सी लापरवाही भी जेब पर भारी पड़ सकती है। नए नियमों की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश देखना सबसे सही रहेगा।