Etihad Rail ने अपनी आगामी यात्री सेवाओं को लेकर आधिकारिक पैसेंजर चार्टर जारी कर दिया है। इस चार्टर के जरिए यात्रियों को ट्रेन में सामान ले जाने और पालतू जानवरों के सफर को लेकर स्पष्ट नियम बताए गए हैं। जून 2026 में शुरुआती ट्रायल के बाद अब कंपनी बड़े पैमाने पर परिचालन की तैयारी कर रही है, जिसके लिए यात्रियों को इन नियमों का पालन करना होगा।

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लगेज और सामान के नियम

ट्रेन में सफर करने वाले हर वयस्क और 3 साल से अधिक उम्र के बच्चे को दो मुफ्त बैग ले जाने की अनुमति है। अगर आप 3 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ हैं, तो बच्चे के लिए अलग से कोई बैग की सुविधा नहीं है, उसे अपने साथ वाले वयस्क के कोटे में ही सामान रखना होगा।

  • हैंडबैग और लैपटॉप बैग को सीट के नीचे रखना होगा।
  • केबिन बैग का अधिकतम आकार 55cm (ऊंचाई) x 40cm (चौड़ाई) x 23cm (गहराई) होना चाहिए।
  • यात्री को अपने बैग पर अपना नाम और संपर्क नंबर लिखना होगा और अपना सामान खुद उठाने व रखने में सक्षम होना अनिवार्य है।
  • सामान को गलियारे या इमरजेंसी एग्जिट में नहीं रखा जा सकता।

इन चीजों पर लगी है पाबंदी

सुरक्षा कारणों से ट्रेन में साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोल्डेबल भी), हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक, शराब और नशीली चीजों को ले जाना पूरी तरह से मना है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर या स्टेशन परिसर में धूम्रपान या ई-सिगरेट पीना वर्जित है, सिवाय निर्धारित स्मोकिंग जोन के।

पालतू जानवरों के लिए गाइडलाइन

ट्रेन में कुत्ते और बाजों जैसे पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें 55cm x 40cm x 23cm के स्वीकृत कैरियर में रखना होगा। यह कैरियर आपके दो अनुमत सामानों में से ही एक गिना जाएगा। यदि आपके पास प्रशिक्षित सहायता कुत्ता (Assistance Dog) है, तो उसके लिए आपको पहले से कांटेक्ट सेंटर के जरिए बुकिंग करानी होगी।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com