सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले विदेशी शिक्षक को सऊदी अरब में नौकरी से निकाला गया और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई

रियाद: सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के कारण एक विदेशी शिक्षक की नौकरी खत्म कर दी गई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शिक्षक का रोजगार अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और मामले की आगे की कानूनी जांच के लिए उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।
यह कार्रवाई सऊदी अरब के डिजिटल आचरण से जुड़े कड़े कानूनों के तहत की गई है। राज्य के एंटी-साइबर क्राइम कानून के मुताबिक, आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के दोषियों को भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इसमें पांच साल तक की कैद और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना शामिल है।
मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय के साथ-साथ जनरल कमीशन फॉर ऑडियोविजुअल मीडिया जैसी संस्थाएं कार्यस्थल और डिजिटल प्लेटफॉर्म, दोनों जगह पेशेवर व्यवहार की कड़ी निगरानी रखती हैं।
सऊदी श्रम कानून में 2025 और 2026 में किए गए बदलावों के बाद अब नियोक्ताओं को कर्मचारियों के गलत व्यवहार पर सख्त कदम उठाने का अधिकार मिला है। श्रम कानून की धारा 80 के तहत, गंभीर पेशेवर या नैतिक उल्लंघन के मामलों में कर्मचारी को बिना किसी नोटिस या सर्विस मुआवजे के निकाला जा सकता है।
हालांकि, इस प्रक्रिया में यह जरूरी है कि कर्मचारी को आरोपों का जवाब देने का उचित मौका दिया जाए। सरकार ने अब किवा (Qiwa) डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रोजगार के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया है, ताकि राष्ट्रीय श्रम मानकों और सार्वजनिक व्यवस्था के नियमों का सख्ती से पालन हो सके।