सड़क हादसों को रोकने के लिए फुजैराह में ई-स्कूटर के इस्तेमाल पर रोक
फुजैराह पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सड़कों पर ई-स्कूटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। जानें नए ट्रैफिक नियम क्या हैं।

फुजैराह: सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और हादसों को रोकने के लिए फुजैराह पुलिस जनरल हेडक्वार्टर ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने अमीरात की सभी आंतरिक और बाहरी सार्वजनिक सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर (ई-स्कूटर) के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
पुलिस ने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के जरिए जारी नोटिस में कहा है कि यह कदम सवारों और अन्य मोटर चालकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। प्रशासन ने आम जनता से इस प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करने की मांग की है।
यह स्थानीय पाबंदी यूएई के नए संघीय ट्रैफिक कानून (कैबिनेट निर्णय संख्या 174, 2026) के लागू होने से पहले की गई है। नए संघीय नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे, जिसके तहत ई-स्कूटर चलाने के लिए अनिवार्य परमिट लेना होगा।
नए नियमों के मुताबिक, ई-स्कूटर चलाने वाले की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, इन वाहनों के लिए कड़े तकनीकी सुरक्षा मानक तय किए गए हैं।
नियमों के अनुसार, ई-स्कूटर में आगे की हेडलाइट, पीछे की पोजीशन लाइट, लाल ब्रेक लाइट और हैंडल पर चेतावनी देने वाला हॉर्न होना अनिवार्य है। इसके अलावा, कम से कम पिछले पहिये में फंक्शनल ब्रेक का होना जरूरी होगा।
कानून लागू होने के बाद, व्यक्तिगत मोबिलिटी डिवाइस का इस्तेमाल केवल उन्हीं रास्तों और सड़कों पर किया जा सकेगा जिन्हें लाइसेंसिंग या ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मोटर वाहनों के लिए बनी सड़कों पर इनका इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।