सैन्य और प्रतिबंधित जगहों पर फोटो या वीडियो बनाने वालों को फुजैराह पुलिस ने दी चेतावनी, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना
फुजैराह पुलिस ने सैन्य और प्रतिबंधित स्थलों की फोटोग्राफी पर रोक लगाई है। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है।

फुजैराह: फुजैराह पुलिस मुख्यालय ने निवासियों और पर्यटकों के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने साफ कहा है कि सैन्य स्थलों, प्रतिबंधित सुविधाओं और सैन्य वाहनों की फोटोग्राफी या वीडियो बनाना सख्त मना है।
23 अक्टूबर 2026 को जारी इस निर्देश में बताया गया है कि संवेदनशील जगहों पर बिना अनुमति के तस्वीरें लेना सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और प्रतिबंधित क्षेत्रों के पास लगे चेतावनी बोर्डों का पालन करें। सामुदायिक सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग करने को कहा गया है।
यह एडवाइजरी संयुक्त अरब अमीरात के संघीय नियमों के मुताबिक जारी की गई है। इसमें साइबर अपराध कानून (संघीय डिक्री-कानून संख्या 34, 2021) और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (संघीय डिक्री-कानून संख्या 45, 2021) शामिल हैं।
यूएई कानून के तहत, बिना परमिट के सुरक्षा, सैन्य या सरकारी प्रतिष्ठानों की शूटिंग करने वालों को कड़ी सजा मिल सकती है। इसमें कम से कम 1 लाख दिरहम का जुर्माना और पांच साल तक की जेल का प्रावधान है।
देश में व्यक्तिगत गोपनीयता को लेकर भी कड़े नियम हैं। किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो खींचना या उन्हें वायरल करना अपराध है। इसके लिए कम से कम छह महीने की जेल और 1.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है।
यूएई में हवाई अड्डों, सरकारी इमारतों, अदालतों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे क्षेत्रों को प्रतिबंधित माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए इन जगहों पर फोटोग्राफी पूरी तरह प्रतिबंधित है।