हॉस्टल रेंट पर अब लगेगा 12% जीएसटी, AAR की नयी निर्णय

जीएसटी-अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने हाल ही में दो अलग-अलग केसों में फैसला सुनाया है कि हॉस्टल रेंट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अनुसार, हॉस्टल रेंट ‘residential dwelling’ की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उन्हें जीएसटी की छूट नहीं मिलेगी।

AAR का कहना है कि यदि कोई प्रॉपर्टी रेसीडेंस के लिए दी जा रही है, तो उस पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन, यह नियम हॉस्टल्स के लिए नहीं लागू होता, क्योंकि वे ‘residential dwelling’ की परिभाषा में नहीं आते।

इस निर्णय के बाद, हॉस्टल ऑपरेटर्स को अब अपने ग्राहकों से 12 प्रतिशत जीएसटी वसूलना होगा। यह निर्णय विद्यार्थी हॉस्टल्स, प्राइवेट हॉस्टल्स और पेईंग गेस्ट के हॉस्टल्स पर भी लागू होता है।

वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सरकार के जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही, यह स्थिति में पारदर्शिता भी लाएगा क्योंकि हॉस्टल ऑपरेटर्स को अब जीएसटी विवरण प्रस्तुत करना होगा।

जीएसटी की दर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए निम्न सारणी देखें:

प्रकार प्रतिशत जीएसटी छूट की स्थिति
हॉस्टल रेंट 12% नहीं
रोजाना 1000 रुपये से कम रेंट 0% (17 जुलाई 2022 तक) हां
रेसीडेंसियल रेंट 0% हां

 

Working with News Industry since 2017. I hold Post Graduate Degree in Mass Communication. Belongs from Bihar. I am covering general purpose news impacting day to day life on citizens. For any feedback on. my contents write to samiksha@gulfhindi.com

Leave a comment

अपना कमेंट दीजिए.