भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट नियमों में बदलाव.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस को लेकर नए निर्देश लागू कर दिए गए हैं। जो परिवार विदेश यात्रा करने की सोचते हैं या जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, उनके लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
पासपोर्ट नियम और वैधता में क्या बदलाव हुआ
भारतीय विदेश मंत्रालय यानी Ministry of External Affairs (MEA) के तहत आने वाले संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी BS Mubarak ने इन नए नियमों पर मुहर लगाई है। इन नियमों को Passports (Amendment) Rules, 2026 के नाम से औपचारिक रूप से लागू किया गया है। जानकारी के मुताबिक, ये नए नियम साल 1980 के पुराने नियमों में संशोधन करके बनाए गए हैं और इन्हें आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर 2026 से लागू कर दिया गया है। इसके बाद 17 सितंबर 2026 को भारत के राजपत्र यानी Gazette of India में भी इसका प्रकाशन किया गया था।
संशोधित नियम Rule 12(1A) के अनुसार, यदि कोई बच्चा 15 वर्ष से कम आयु का है और उसे 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी किया जाता है, तो उसकी वैधता केवल 5 साल की होगी। यह वैधता या तो जारी करने की तारीख से पांच साल तक मान्य होगी या फिर बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी सीमा पहले पूरी हो जाएगी, पासपोर्ट उसी समय समाप्त मान लिया जाएगा। मंत्रालय ने यह साफ किया है कि बच्चों का शरीर बहुत तेजी से विकसित होता है, इसलिए पुरानी समयसीमा बच्चों की पहचान के हिसाब से कम पड़ जाती थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह बदलाव किया गया है ताकि परिवारों को यात्रा के दौरान दस्तावेजों को लेकर कोई दिक्कत न हो।
पासपोर्ट बनवाने और renouvel करने का नया शुल्क
इन नए नियमों के साथ-साथ पासपोर्ट सेवा के लिए जो शुल्क यानी फीस तय की गई थी, वह पहले की तरह ही 1 जुलाई 2026 से लागू है। अगर कोई नाबालिक बच्चे के लिए 36 पन्नों का सामान्य पासपोर्ट बनवाना चाहता है, तो इसके लिए अब Rs 1,750 का शुल्क देना होगा। वहीं अगर किसी को बहुत जल्दी में पासपोर्ट चाहिए और वह तत्काल सेवा का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए Rs 3,000 का खर्च तय किया गया है। दूसरी तरफ वयस्कों यानी बड़ों के लिए 36 पन्नों के साधारण पासपोर्ट की कीमत Rs 2,500 रखी गई है और वयस्कों की तत्काल सेवा का शुल्क Rs 5,000 निर्धारित किया गया है।
छूट और विशेष रियायत
सरकार की तरफ से कुछ लोगों को पासपोर्ट बनवाने में विशेष छूट भी दी जा रही है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है और ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन्हें नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह रियायत केवल नए पासपोर्ट बनवाने पर ही लागू होती है, यदि कोई पुराना पासपोर्ट दोबारा बनवाने यानी reissue के लिए आवेदन करता है तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि Passport Seva portal जल्द ही इन सभी सरकारी आदेशों के अनुसार अपनी ऑनलाइन प्रणाली को पूरी तरह अपडेट कर देगा ताकि आम जनता को आवेदन करने में कोई असुविधा न हो।