ईरान में परमाणु संधि से हटने की मांग तेज, सांसदों ने पेश किए 10 प्रस्ताव

ईरान के सांसदों ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से हटने और यूरेनियम संवर्धन 90% तक बढ़ाने के प्रस्ताव दिए हैं।

Gautam Sahu31 October 20262 min read0 viewsWorld
ईरान में परमाणु संधि से हटने की मांग तेज, सांसदों ने पेश किए 10 प्रस्ताव

तेहरान: ईरान के कई सांसदों ने देश को परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर निकालने और मौजूदा परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की औपचारिक मांग की है। 31 अक्टूबर 2026 को सामने आई इस मांग के पीछे युद्ध और कड़े प्रतिबंधों का हवाला दिया गया है।

संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य महमूद नबावियान ने सोशल मीडिया पर कहा कि देश ने युद्ध और प्रतिबंधों के कारण बहुत अधिक कीमत चुकाई है, इसलिए अब इस संधि से अलग होना जरूरी है। इसी समिति के एक अन्य सदस्य इब्राहिम रजाई ने पुष्टि की कि संसद में संधि से हटने के लिए 10 अलग-अलग विधायी प्रस्ताव दर्ज किए गए हैं, जिनकी फिलहाल समीक्षा चल रही है।

रजाई ने ईरान की परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की वकालत की है। उन्होंने सुझाव दिया कि यूरेनियम संवर्धन के स्तर को मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाना चाहिए। वहीं, राजनीतिक और धार्मिक व्यक्तित्व मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा की मांग को एक "राष्ट्रीय मांग" बताया है।

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सरकार ने इन मांगों पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने जून में यह संकेत दिया था कि यदि कोई विधेयक अपनाया जाता है, तो सरकार उसे लागू करने के लिए तैयार रहेगी।

दूसरी ओर, राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन का कहना है कि परमाणु हथियार विकसित न करने का ईरान का आधिकारिक रुख बरकरार है। उन्होंने बताया कि वे सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के उस धार्मिक आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ निर्देश दिए गए हैं।

यह पूरा घटनाक्रम 28 फरवरी से जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पत्र के बाद, कतरी मध्यस्थ अमेरिका के साथ शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए तेहरान लौटे हैं। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शुरू करने के लिए प्रतिबंधों को हटाने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने और भविष्य में सैन्य हमलों के खिलाफ गारंटी की शर्त रखी है।

एनपीटी के अनुच्छेद X(1) के तहत, कोई भी देश तब बाहर निकल सकता है जब उसे लगे कि असाधारण घटनाओं ने उसके सर्वोच्च हितों को खतरे में डाल दिया है, बशर्ते वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तीन महीने का नोटिस दे। जानकारों का कहना है कि संधि से हटने का मतलब सीधे तौर पर परमाणु हथियार बनाना नहीं है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया मिल सकती है और राजनयिक प्रयासों में मुश्किलें आएंगी।

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