कुवैत में अब हवाई टिकट पर एयरपोर्ट फीस का पूरा ब्यौरा देना होगा अनिवार्य ताकि यात्रियों को सही जानकारी मिल सके
कुवैत DGCA ने एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों के लिए टिकट पर एयरपोर्ट फीस का पूरा ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है।

कुवैत: कुवैत के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों के अधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया निर्देश जारी किया है। अब देश में काम करने वाली सभी एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों को हवाई टिकट पर कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फीस कोड और उनकी सटीक राशि अलग से लिखनी होगी।
DGCA के आधिकारिक प्रवक्ता अब्दुल्ला अल-राजही ने सर्कुलर नंबर 58/2026 के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद हवाई परिवहन क्षेत्र में सटीकता लाना है ताकि यात्रियों को पता रहे कि उनसे किस बात के लिए कितना पैसा लिया जा रहा है।
नए नियमों के मुताबिक, टिकट पर अलग-अलग शुल्कों का स्पष्ट विवरण देना होगा। इसमें सामान के वजन के लिए 1 कुवैती दीनार (GZ), पैसेंजर डिपार्चर फीस 3 दीनार (N4), पैसेंजर अराइवल फीस 2 दीनार (W6), ट्रांजिट फीस 1 दीनार (L2) और एयरपोर्ट डिपार्चर टैक्स 2 दीनार (KW) शामिल हैं।
इसके अलावा, पैसेंजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम फीस (Y1) के तहत प्रस्थान और ट्रांजिट यात्रियों के लिए 620 फिल्स और केवल ट्रांजिट यात्रियों के लिए 310 फिल्स का शुल्क तय किया गया है। साथ ही बॉर्डर सिक्योरिटी एडवांस इंक्वायरी सिस्टम फीस (Y3) के लिए 620 फिल्स का शुल्क भी देना होगा।
अल-राजही ने कहा कि इनमें से कुछ शुल्क पहले से लागू थे, लेकिन अब इन्हें पारदर्शी तरीके से दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे ट्रैवल एजेंसियां और एयरलाइंस यात्रियों से ज्यादा पैसे नहीं वसूल पाएंगी। यह विस्तृत जानकारी विशेष रूप से टिकट कैंसिल कराने या रिफंड मांगने के दौरान यात्रियों के काम आएगी।
DGCA ने साफ किया है कि जो कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उन्हें शिकायतों और मध्यस्थता समिति (Complaints and Arbitration Committee) के पास भेजा जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर 1987 के कानून नंबर 31 के अनुच्छेद 21 के तहत कार्रवाई की जाएगी।