कुवैत एयरपोर्ट पर फोटो-वीडियो बनाने पर रोक, मोबाइल का भी इस्तेमाल बैन
कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोबाइल से फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई।

कुवैत: कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब मोबाइल से फोटो खींचना, वीडियो बनाना या लाइव ब्रॉडकास्ट करना सख्त मना है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने इसके लिए सर्कुलर नंबर 60 ऑफ 2026 जारी किया है।
यह निर्देश 5 नवंबर 2026 को पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन के कार्यवाहक महानिदेशक इंजीनियर साद अल-ओताइबी द्वारा जारी किया गया। सर्कुलर के पहले अनुच्छेद के मुताबिक, यह पाबंदी मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य सभी तकनीकी उपकरणों पर लागू होगी।
प्रतिबंध के दायरे में एयरपोर्ट के एयरसाइड इलाके, पैसेंजर टर्मिनल, प्रशासनिक और तकनीकी भवन समेत सिविल एविएशन अथॉरिटी की सभी सुविधाएं और परिसर शामिल हैं। इसके अलावा, आंतरिक दस्तावेजों, पत्राचार, सुरक्षा प्रक्रियाओं, सिस्टम, चेकपॉइंट्स, निगरानी कैमरों, विमानों की आवाजाही और परिचालन गतिविधियों की फोटोग्राफी या उन्हें प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी गई है।
अथॉरिटी ने बताया कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संवेदनशील प्रकृति के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। इस नीति का उद्देश्य यात्रियों और कर्मचारियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना और एयरपोर्ट के परिचालन हितों की रक्षा करना है।
सर्कुलर के दूसरे अनुच्छेद में साफ किया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुवैत के कानूनों, नियमों और फैसलों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तीसरे अनुच्छेद के अनुसार, यह आदेश जारी होने की तारीख से तुरंत प्रभावी हो गया है। इसे सिविल एविएशन अथॉरिटी और एयरपोर्ट के तहत काम करने वाले सभी विभागों और सेक्टरों में प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई सिविल सर्विस से संबंधित डिक्री-लॉ नंबर 15 ऑफ 1979, सिविल एविएशन लॉ डिक्री-लॉ नंबर 85 ऑफ 2025 और सरकारी कर्मचारियों के आचार संहिता से जुड़े सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2021 जैसे कानूनी ढांचों के तहत की गई है।