कुवैत में विदेशी कंपनियों के विलय पर CPA की नजर, नियम तोड़े तो लगेगा भारी जुर्माना

कुवैत की कॉम्पिटिशन प्रोटेक्शन एजेंसी ने विदेशी संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण के लिए नए नियम लागू किए हैं। उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा।

Samiksha Soni5 November 20262 min read0 viewsKuwait
कुवैत में विदेशी कंपनियों के विलय पर CPA की नजर, नियम तोड़े तो लगेगा भारी जुर्माना

कुवैत: कुवैत की कॉम्पिटिशन प्रोटेक्शन एजेंसी (CPA) ने अपने मर्जर कंट्रोल दायरे को बढ़ाते हुए अब अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब उन विदेशी संस्थाओं को भी इन नियमों का पालन करना होगा, जिनकी देश में कोई स्थानीय सहायक कंपनी, शाखा या शेयरधारक नहीं है।

द टाइम्स कुवैत के लिए डॉ. याकूब अलसानिया एंड पार्टनर्स (YYA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह बदलाव CPA बोर्ड के संकल्प संख्या 32 ऑफ 2026 के जरिए किया गया है। यह नया नियम 5 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो चुका है।

कानून संख्या 72 ऑफ 2020 के अनुच्छेद 12 और 2026 के संकल्प के तहत, विदेशी कंपनियों को पिछले वर्ष के ऑडिटेड खातों के आधार पर वित्तीय सीमाओं की जांच करनी होगी। यदि किसी एक पक्ष की कुवैत में वार्षिक बिक्री 15 लाख कुवैती दीनार (KWD) से अधिक है, तो CPA को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।

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इसके अलावा, यदि शामिल पक्षों की संयुक्त वार्षिक बिक्री 30 लाख कुवैती दीनार से अधिक है और अधिग्रहित इकाई या गतिविधि की स्थानीय बिक्री कम से कम 15 लाख कुवैती दीनार है, तो मंजूरी लेना जरूरी होगा। एक अन्य शर्त के तहत, यदि पक्षों की कुवैत में संयुक्त पंजीकृत संपत्ति 75 लाख कुवैती दीनार से अधिक होती है, तो भी सूचना देनी होगी।

इन अधिसूचना आवश्यकताओं का पालन न करने पर कंपनियों को भारी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। नियमों की अनदेखी करने पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों द्वारा अर्जित कुल राजस्व के 10% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों ने अंतरराष्ट्रीय डीलमेकर्स को सलाह दी है कि वे अपने लेनदेन दस्तावेजों में CPA की मंजूरी को एक अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल करें। विदेशी संस्थाएं यह जानने के लिए कि उनका लेनदेन कुवैती नियमों के दायरे में आता है या नहीं, CPA की प्री-नोटिफिकेशन परामर्श प्रक्रिया का उपयोग कर सकती हैं।

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