कुवैत के प्रवासियों के लिए नया नियम, 18 अक्टूबर से डिलीवरी वाहनों पर सख्ती, नियम तोड़े तो 60 दिन बिना काम के बैठना पड़ेगा.

कुवैत सिटी: कुवैत में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रविवार, 18 अक्टूबर 2026 से अधिकारी डिलीवरी वाहनों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ सघन ट्रैफिक अभियान शुरू करने वाले हैं। यह कुवैत ट्रैफिक अभियान उन नए नियमों के बाद आ रहा है, जो 13 अक्टूबर से डिलीवरी कंपनियों पर लागू हो चुके हैं।
नए नियमों के तहत अगर कोई वाहन या मोटरसाइकिल ट्रैफिक कानून तोड़ते पकड़ी गई, तो उसे कम से कम 60 दिन के लिए जब्त कर लिया जाएगा। यानी एक चालान अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोज़ी-रोटी पर सीधा असर डालेगा।
यह सख्ती अचानक नहीं आई है। उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबाह के निर्देश पर 4 अक्टूबर को इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। उसमें ट्रैफिक एवं ऑपरेशन सेक्टर के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद फहद अल-अज़मी और जनरल ट्रैफिक विभाग के महानिदेशक ब्रिगेडियर जनरल राशिद हमूद अल-हाजरी ने पालन के मानकों को और कड़ा करने पर जोर दिया।
कंपनियों की भी होगी सीधी जवाबदेही
ट्रैफिक जागरूकता विभाग के निदेशक कर्नल फहद अल-ईसा के मुताबिक निगरानी के लिए 370 कैमरों का नेटवर्क इस्तेमाल होगा। सबसे अहम बात यह है कि कंपनियों को उनके ड्राइवरों के उल्लंघन के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी गलती किसी एक राइडर की हो, तो हिसाब कंपनी को भी देना होगा।
नियमों की सूची भी काफी लंबी है। डिलीवरी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म और हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वाहनों पर कंपनी के स्टिकर लगाने होंगे। साथ ही कर्मचारी का रेज़िडेंसी परमिट उसी कंपनी के नाम से मेल खाना चाहिए, जिसके लिए वह काम कर रहा है। घरेलू कामगारों को डिलीवरी का काम करने की सख्त मनाही है।
- डिलीवरी मोटरसाइकिलों पर पहली, चौथी, पांचवीं, छठी और सातवीं रिंग रोड पर प्रतिबंध है।
- सड़क संख्या 30, 40, 50, 60 और 80 पर भी बाइक नहीं चलेंगी।
- जाबेर कॉजवे और जमाल अब्दुल नासर रोड भी इस सूची में शामिल हैं।
- राइडर्स को मंजूरशुदा GPS नेविगेशन रूट का ही इस्तेमाल करना होगा।
नियम न मानने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है, निर्वासन तक की कार्रवाई हो सकती है और कंपनी की फाइल पर प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। भविष्य में डिलीवरी काम पर पूरी रोक भी लग सकती है।
गौरतलब है कि गर्मी के दौरान कामगारों को लू से बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने 1 जून से अगस्त 2026 के आखिर तक दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच मोटरसाइकिल डिलीवरी पर मौसमी रोक भी लगाई थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि फील्ड में निगरानी लगातार जारी रहेगी और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले किसी भी ड्राइवर या कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।