कुवैत में अब हवाई टिकटों पर एयरपोर्ट सर्विस फीस का अलग से ब्यौरा देना होगा अनिवार्य ताकि यात्रियों को हर चार्ज की जानकारी मिले

कुवैत DGCA ने आदेश दिया है कि अब एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट टिकट पर एयरपोर्ट सर्विस फीस का अलग-अलग ब्यौरा देंगे।

Samiksha Soni22 October 20261 min read0 viewsKuwait
कुवैत में अब हवाई टिकटों पर एयरपोर्ट सर्विस फीस का अलग से ब्यौरा देना होगा अनिवार्य ताकि यात्रियों को हर चार्ज की जानकारी मिले

कुवैत: कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकटों पर एयरपोर्ट सर्विस फीस को लेकर पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब सभी एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों को टिकट पर संबंधित फीस कोड और उनकी राशि को स्पष्ट और अलग-अलग तरीके से लिखना होगा।

यह फैसला 19 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए डीजीसीए सर्कुलर नंबर 58/2026 के बाद लिया गया है। डीजीसीए के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल-राजही ने बताया कि इस निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यात्री यात्रा बुकिंग के समय हर चार्ज और उसकी सटीक कीमत को आसानी से पहचान सकें।

कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले यात्रियों के लिए सर्विस फीस लगाने की नीति 1 जून 2021 से ही लागू है। यह व्यवस्था मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 32 (2021) के तहत शुरू की गई थी, लेकिन नए सर्कुलर के जरिए अब इस लागत को टिकट पर दिखाने के तरीके को मानकीकृत किया गया है।

एजेंसी ने जोर दिया है कि फीस का यह ब्रेकडाउन देना यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे खासकर रिफंड या फ्लाइट कैंसिलेशन से जुड़े सवालों के समय यात्रियों को आसानी होगी। ग्राहकों के बीच भ्रम को कम करने के लिए अब सभी पर्यटन एजेंसियों और एयरलाइंस को इन नए मानकों का पालन करना होगा।

डीजीसीए ने कहा कि ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और यात्रियों व सेवा प्रदाताओं के बीच तालमेल सुधारने के लिए उठाए गए हैं। इन शुल्कों की शुरुआत कुवैत की कार्यप्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने, परिचालन लागत को संतुलित करने और गैर-तेल राजस्व बढ़ाने के लिए की गई थी।

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