Kuwait Visa Update: कुवैत में विजिट वीज़ा और अनुमति विस्तार का नियम खत्म, 1 सितंबर से लागू होगा नया फरमान.

कुवैत सरकार ने देश में रह रहे सभी प्रवासियों और विजिटर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत क्षेत्रीय तनाव और उड़ानों में रुकावट के दौरान दी जाने वाली सभी तरह की छूट अब समाप्त होने जा रही है। कुवैत गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार विजिट वीज़ा और अनुपस्थिति परमिट के सभी स्वचालित विस्तार यानी ऑटोमैटिक एक्सटेंशन 31 अगस्त 2026 को पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इस फैसले के बाद आने वाली 1 सितंबर 2026 से देश के पुराने और सामान्य वीज़ा नियम फिर से पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे जिसका असर कुवैत में रह रहे भारतीय प्रवासियों पर भी सीधा पड़ेगा जो अभी तक इन विशेष राहत नियमों का फायदा उठा रहे थे।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना
नए आदेश के मुताबिक सभी विजिटर्स और प्रवासियों को तय समय सीमा के भीतर अपने वीज़ा की स्थिति को सुधारना होगा या फिर 31 अगस्त तक देश छोड़कर वापस जाना होगा। जो लोग बिना किसी वैध अनुमति के तय समय के बाद भी कुवैत में रुके रहेंगे उन्हें रोजाना 10 केडी तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही भविष्य में कुवैत में प्रवेश करने पर रोक भी लग सकती है। कई लोगों को लगता है कि वापसी का एयरलाइन टिकट होने से उनका वीज़ा कानूनी रूप से खुद-ब-खुद बढ़ जाता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और यात्रा करने वाले सभी लोगों को यह चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों या पुरानी स्क्रीनशॉट पर भरोसा करने के बजाए केवल आधिकारिक गृह मंत्रालय वीज़ा पोर्टल पर ही अपने वीज़ा स्टेटस की जांच करें।
विदेश में फंसे प्रवासियों के लिए निर्देश
जो रेजिडेंट्स यानी निवासी अभी कुवैत से बाहर किसी दूसरे देश में फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार ने साहिल सरकारी एप्लिकेशन को रेजिडेंस परमिट और अनुपस्थिति परमिट की समाप्ति तिथि देखने का मुख्य जरिया बनाया है। जिन लोगों के बाहर रहने की अनुमति की समय सीमा खत्म होने वाली है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने स्पॉन्सर, कंपनी के अधिकारियों या फिर रेजिडेंसी-अफेयर्स विभागों से तुरंत संपर्क करें। भारत से ताल्लुक रखने वाले प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से पहले अपने पासपोर्ट की वैधता जरूर जांच लें जो कि कुवैत में प्रवेश की तारीख से कम से कम छह महीने तक वैध होना चाहिए और अपने वीज़ा की श्रेणी तथा रुकने की अनुमति के दिनों की पूरी जानकारी अवश्य रखें। कुवैत के कानून के नियमों के अनुसार विजिट वीज़ा पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को नौकरी करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती है और ऐसा करते पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।