Kuwait New Rule: कुवैत ने नागरिकता खो चुके लोगों के लिए किया 10 साल की रेजिडेंसी का ऐलान

Nura Basta19 September 20263 min read25 viewsKuwait
Kuwait New Rule: कुवैत ने नागरिकता खो चुके लोगों के लिए किया 10 साल की रेजिडेंसी का ऐलान

कुवैत सरकार ने उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा और नया रास्ता निकाला है जिनकी नागरिकता किसी वजह से चली गई थी। सरकार ने ऐसे लोगों को 10-year residency permit देने का फैसला किया है जिसके लिए उन्हें कोई भी सालाना फीस नहीं चुकानी होगी। यह नया नियम उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जिनका परिवार, घर और नौकरी इस देश में पहले से ही स्थापित है। इस फैसले से उन हजारों प्रवासियों को कानूनी तौर पर रहने का मौका मिल गया है जो अपनी स्थिति को लेकर काफी समय से परेशान चल रहे थे।

मिनिस्ट्रियल डिसीजन के तहत हुआ बड़ा बदलाव

इस नई नीति को लागू करने के लिए Ministerial Decision No. 1410 of 2026 जारी किया गया है। इस आदेश पर फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर Sheikh Fahad Yousef Al-Sabah ने हस्ताक्षर किए हैं। इस नियम को देश के आधिकारिक राजपत्र Kuwait Al-Youm में भी प्रकाशित किया गया था। यह नया नियम फॉरेनर्स रेजिडेंसी लॉ में संशोधन के बाद सितंबर 2026 के शुरुआती दिनों से पूरी तरह से लागू हो चुका है। सरकार के इस कदम से प्रभावित लोगों को देश में कानूनी रूप से रहने का एक स्पष्ट और वैध तरीका मिल गया है।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

किसे मिलेगा इस नए नियम का फायदा

नया Article 7 bis खासतौर पर उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी नागरिकता अमीरी डिक्री नंबर 15 के साल 1959 के Clause 4 of Article 13 के तहत वापस ली गई थी। यह खंड मुख्य रूप से देश की सर्वोच्च हितों या बाहरी सुरक्षा से जुड़े मामलों पर आधारित होता है। इसके दायरे में वे लोग और उनके परिवार के सदस्य आते हैं जिनका नाम नागरिकता वापसी के उसी डिक्री में शामिल था। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास किसी दूसरे देश की नागरिकता होना अनिवार्य है या फिर उन्हें नई राष्ट्रीयता प्राप्त करनी होगी। हालांकि इस प्रक्रिया से कुवैत की नागरिकता वापस नहीं मिलती है, लेकिन जिन लोगों का घर-परिवार और रोजगार यहाँ है, उन्हें वैध रेजिडेंसी जरूर मिल जाती है।

परिवार के सदस्यों और फीस से जुड़े नियम

इस विशेष स्थिति के तहत मिलने वाली रेजिडेंसी की अवधि अधिकतम 10 years तक होती है, और मुख्य आवेदक को किसी भी तरह की सालाना फीस से पूरी तरह छूट दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ, परिवार के नजदीकी सदस्यों जैसे कि पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों को हर साल प्रति व्यक्ति KD 10 की फीस चुकानी होगी। इसके अलावा अन्य रिश्तेदारों के लिए यह सालाना फीस प्रति व्यक्ति KD 300 तय की गई है। इस श्रेणी के तहत रहने वाले लोग कुवैत में नौकरी भी कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें रेजिडेंसी अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल द्वारा तय की गई कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

छुट्टियों और यात्रा के नियमों में भी राहत

इस नई व्यवस्था के तहत मुख्य धारकों को सामान्य छह महीने की गैर-मौजूदगी के नियम से छूट दी गई है। यह यात्रा छूट कुवैत की महिलाओं के विदेशी बच्चों, प्रॉपर्टी मालिकों और निवेशकों को भी दी गई है जो कानून संख्या 116 के तहत रेजिडेंसी रखते हैं। हालांकि घरेलू कामगारों के लिए बिना पूर्व अनुमति के चार महीने की सीमा का नियम अभी भी वैसा ही लागू रहेगा। सितंबर 2026 से कुवैत में युद्धकालीन विजिट वीजा और अनुमति के स्वतः विस्तार को भी समाप्त कर दिया गया है। विजिट वीजा के ओवरस्टे पर रोजाना KD 10 का जुर्माना लगता है जिसकी अधिकतम सीमा KD 2,000 है। वहीं सामान्य रेजिडेंस के लिए पहले दिन KD 2 और उसके बाद प्रतिदिन KD 4 का जुर्माना तय किया गया है जिसकी अधिकतम सीमा KD 1,200 तक है। प्रभावित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लें और Sahel एप्लीकेशन के जरिए अपने स्टेटस की जांच करें।

Share:

Comments

Leave a comment