Kuwait ने बदला नियम, नागरिकता छिनने वालों को मिलेगी 10 साल की मुफ्त रेजिडेंसी.

कुवैत सरकार ने उन लोगों के लिए एक नया कानूनी रास्ता तैयार किया है जिनकी नागरिकता पहले वापस ले ली गई थी और अब वे कानूनी तौर पर देश में रह सकते हैं। इस नए बदलाव से उन सभी प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिली है जो नागरिकता रद्द होने के बाद कानूनी स्थिति को लेकर परेशान चल रहे थे। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि इससे प्रभावित लोगों को बिना किसी फीस के सीधे दस साल तक रहने का मौका मिलेगा। यह कदम उन लोगों के लिए उठाया गया है जो साल 2026 की शुरुआत में इस तरह की कार्रवाई का शिकार हुए थे और अब उन्हें एक नए रूप में देश में रहने की अनुमति दी जा रही है।
मिनिस्ट्रियल डिसीजन नंबर 1410 और नया आर्टिकल 7-बिस
इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए आधिकारिक राजपत्र 'Kuwait Al Youm' के सितंबर 2026 के पहले हफ्ते में एक नया नियम छापा गया। इस फैसले के तहत Ministerial Decision No. 1410 of 2026 को जारी किया गया जिस पर फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर Sheikh Fahad Yousef Saud Al-Sabah ने हस्ताक्षर किए हैं। फॉरेनर्स रेजिडेंसी लॉ के नियमों में एक नया Article 7-bis जोड़ा गया है जिसके जरिए इन लोगों को सामान्य निवासी का दर्जा दिया जाएगा। यह फैसला आते ही यानी 2 September 2026 से लागू हो चुका है और इस पर तुरंत अमल शुरू कर दिया गया है।
किसे मिलेगा इस योजना का फायदा और क्या हैं शर्तें
इस नई रेजिडेंसी का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं जो हर आवेदक को पूरी करनी होंगी। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कुवैत की नागरिकता अमीर डिक्री नंबर 15 के साल 1959 के आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के तहत वापस ली गई थी। इसके साथ ही उन्हीं लोगों के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया जिनके नाम नागरिकता वापसी के उसी आदेश में दर्ज थे। सबसे जरूरी शर्त यह है कि आवेदक ने या तो अपनी पुरानी विदेशी नागरिकता वापस पा ली हो या फिर कोई दूसरी नई विदेशी राष्ट्रीयता हासिल कर ली हो क्योंकि इस रेजिडेंसी के लिए वैलिड फॉरेन पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
रेजिडेंसी की अवधि और फीस की पूरी जानकारी
पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 10 years यानी दस साल की सामान्य रेजिडेंसी दी जा रही है जिसके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी यानी इसका शुल्क शून्य रखा गया है। इस दर्जे को पाने वाले लोग जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कुवैत में काम भी कर सकेंगे। इन्हें उस नियम से भी छूट दी गई है जिसके तहत एक्सपैट्स को छह महीने से ज्यादा समय तक लगातार देश से बाहर रहने पर अपनी रेजिडेंसी गंवानी पड़ती थी। परिवार के सदस्यों जैसे कि पति, पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए फीस KD 10 per person per year तय की गई है जबकि अन्य रिश्तेदारों के लिए यह फीस KD 300 per person per year रखी गई है। घरेलू कामगारों के लिए भी कुवैती परिवारों जैसे नियम लागू हैं लेकिन उन्हें चार महीने से ज्यादा विदेश में रहने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे पहले से इजाजत न लें।
आवेदन करने का तरीका और जरूरी दस्तावेज
जो लोग इस नई व्यवस्था के दायरे में आते हैं उन्हें इसके लिए जनरल डिपार्टमेंट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स के पास आवेदन करना होगा। इसके लिए सरकार की डिजिटल सेवाओं जैसे Sahel और Ashal का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। आवेदन करते समय लोगों को अपना नागरिकता वापसी का डिक्री, नया विदेशी पासपोर्ट और परिवार से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जिनकी नागरिकता इस साल वापस ली गई थी और इसे गोल्डन वीजा या आम प्रवासियों की श्रेणी से अलग रखा गया है। संपत्ति के मालिकों, निवेशकों और कुवैती मांओं के बच्चों के लिए पहले से चल रहे नियम वैसे ही लागू रहेंगे।