Kuwait New Rule: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, नागरिकता रद्द होने वाले लोगों को मिलेगी 10 साल की रेजिडेंसी.

कुवैत सरकार ने उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिनकी नागरिकता किसी वजह से रद्द कर दी गई थी। कुवैत के गृह मंत्रालय ने विदेशियों के निवास कानून के नियमों में बड़ा बदलाव किया है और इसके तहत एक नया आदेश जारी किया गया है। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री Sheikh Fahad Al-Yousef Saud Al-Sabah ने इस नए आदेश पर मुहर लगाई है और यह नियम आधिकारिक तौर पर लागू हो चुका है। इस फैसले से उन हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी नागरिकता खो चुके हैं और अब कुवैत में कानूनी तौर पर रहने के लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहे थे।
10 साल की नियमित रेजिडेंसी और नए नियम
जारी किए गए नए मंत्री स्तर के फैसले के अनुसार, जिन लोगों की कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई थी, उन्हें और उनके परिवार के आश्रितों को अब 10 साल की नियमित रेजिडेंसी दी जाएगी। यह नया प्रावधान कानून के नए अनुच्छेद 7-bis के तहत जोड़ा गया है। हालांकि, यह साफ कर दिया गया है कि इस नियम से पुरानी कुवैती नागरिकता वापस नहीं मिलेगी और आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास किसी दूसरे देश का वैध पासपोर्ट या विदेशी नागरिकता होना जरूरी है। इस श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को किसी भी तरह की सालाना रेजिडेंसी फीस नहीं देनी होगी, जिससे उन पर वित्तीय बोझ कम होगा।
परिवार के सदस्यों की फीस और वर्क परमिट
मुख्य आवेदक के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों जैसे पति या पत्नी, माता-पिता और बच्चों के लिए परिवार पुनर्मिर्यन फीस प्रति व्यक्ति 10 कुवैती डिनार यानी लगभग 32 अमेरिकी डॉलर सालाना तय की गई है। वहीं, अगर परिवार के दूसरे रिश्तेदारों को इस दायरे में लाना हो तो उनके लिए सालाना फीस 300 डिनार चुकानी होगी। इसके साथ ही, इन लोगों को काम करने की अनुमति यानी वर्क परमिट भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जनरल डिपार्टमेंट ऑफ़ रेजिडेंसी अफेयर्स के तय किए गए नियमों का पूरा पालन करना होगा।
विदेश में रहने की अवधि पर छूट और अन्य बदलाव
आम तौर पर कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए नियम है कि अगर वे 6 महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहते हैं, तो उनकी रेजिडेंसी रद्द हो सकती है। लेकिन इस नए नियम के तहत इन प्रभावित लोगों को इस शर्त से पूरी तरह छूट दी गई है। यह विशेष छूट कुवैती महिलाओं के उन बच्चों को भी मिलेगी जिन्हें नागरिकता नहीं मिली है, साथ ही संपत्ति के मालिकों और निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा। हालांकि घरेलू कामगारों के लिए नियम सख्त रखे गए हैं और बिना अनुमति के 4 महीने से ज्यादा बाहर रहने पर उनकी रेजिडेंसी रद्द हो सकती है। इसके अलावा कुवैत ने विजिट वीजा के स्वतः विस्तार यानी ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को बंद कर दिया है और सभी को साहेल ऐप के जरिए अपनी स्थिति की जांच करने की सलाह दी गई है।