Kuwait New Rules: कुवैत ने नागरिकता खो चुके लोगों के लिए किया 10 साल के रेजिडेंसी वीज़ा का ऐलान.

कुवैत सरकार ने उन लोगों के लिए एक नया और बड़ा फैसला लिया है जिनकी नागरिकता किसी वजह से वापस ले ली गई थी। आंतरिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत अब ऐसे प्रभावित लोगों को 10 साल तक का रेजिडेंसी परमिट दिया जाएगा। इस संबंध में आधिकारिक गजट कुवैत अलयावम में पूरी जानकारी प्रकाशित कर दी गई है। इस नए आदेश पर प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद यूफ सौद अल-सबा ने 2 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद से यह लागू हो गया है।
किसे मिलेगा इस नए नियम का फायदा
यह नया नियम मुख्य रूप से दो तरह के लोगों को कानूनी राहत देने के लिए बनाया गया है। पहला वे लोग हैं जिनकी नागरिकता अमीरी डिक्री नंबर 15 के अनुच्छेद 13 के खंड 4 के तहत वापस ली गई थी और उन्होंने बाद में कोई दूसरी राष्ट्रीयता अपना ली है या वापस पा ली है। दूसरा वे लोग हैं जिन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आश्रितता के जरिए नागरिकता मिली थी जिसकी बाद में नागरिकता छीन ली गई थी। इन दोनों श्रेणियों के योग्य लोग अब 10 साल तक का नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रेजिडेंसी परमिट प्राप्त कर सकते हैं।
लंबे समय तक देश से बाहर रहने की छूट
इस नए संशोधन की सबसे खास बात यह है कि इसे अनुच्छेद 7 बिस्क (Article 7 bis) का नाम दिया गया है। इसके तहत लोगों को उस सामान्य नियम से छूट दी गई है जिसके मुताबिक अगर कोई वीज़ा धारक 6 महीने से ज्यादा समय तक कुवैत से बाहर रहता था तो उसका परमिट रद्द हो जाता था। यह विशेष छूट उन विदेशी बच्चों को भी दी गई है जो कुवैती महिलाओं की संतान हैं लेकिन उन्हें अपनी मां के जरिए नागरिकता नहीं मिली थी। इसके अलावा देश में संपत्ति के मालिकों को भी इस नियम का सीधा फायदा मिलेगा।
कितनी देनी होगी फीस
वित्तीय नियमों के तहत, जिन लोगों को अनुच्छेद 7 बिस्क के तहत रेजिडेंसी मिलेगी, उन्हें वार्षिक रेजिडेंसी फीस से पूरी तरह छूट दी जाएगी। वहीं उनके तुरंत के परिवारजनों जैसे कि पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए प्रति व्यक्ति 10 केडी की सालाना फीस तय की गई है। यही नियम उन गल्फ नागरिकों के परिवार पर भी लागू होगा जिनकी नागरिकता वापस ले ली गई थी। हालांकि अन्य रिश्तेदारों के लिए सालभर की फीस 300 केडी रखी गई है। इसके अलावा इन नियमों के तहत आने वाले लोगों के घरों में काम करने वाले घरेलू कामगारों से उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी आम कुवैती परिवारों के कामगारों से ली जाती है।
नीले रंग का मिलेगा विशेष पासपोर्ट
नियम के अनुसार प्रभावित लोगों को अपने पुराने कुवैती पासपोर्ट सरेंडर करने होंगे। इसके बदले में उन्हें नीले रंग का एक विशेष कुवैती पासपोर्ट और सिविल कार्ड जारी किया जाएगा। रेजिडेंसी मामलों के महाविभाग के महानिदेशक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इन परमिटों के लिए जरूरी प्रक्रियाएं तय करें और योग्य निवासियों के लिए नौकरी के नियम भी निर्धारित करें। इस कदम से उन सभी परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो कागजी दस्तावेजों और वीज़ा की वजह से लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे थे।