Kuwait News: घरेलू हिंसा के मामलों पर कुवैत सरकार सख्त, नए नियमों के तहत अधिकारियों को मिली विशेष शक्तियां

Praggya Singh sabal2 September 20262 min read33 viewsKuwait
Kuwait News: घरेलू हिंसा के मामलों पर कुवैत सरकार सख्त, नए नियमों के तहत अधिकारियों को मिली विशेष शक्तियां

कुवैत में घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 2 सितंबर 2026 को सोशल अफेयर्स, फैमिली एंड चाइल्डहुड अफेयर्स की मंत्री डॉ. अंथअल अल-हुवैला ने एक नया मंत्री स्तरीय आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सुप्रीम काउंसिल फॉर फैमिली अफेयर्स के प्रोटेक्शन सेंटर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को न्यायिक प्रवर्तन शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह फैसला घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसी साल 15 मार्च 2026 को लागू किए गए डिक्री लॉ नंबर 11 के तहत लिया गया है।

योग्यता और ट्रेनिंग के कड़े नियम

नए नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों को न्यायिक अधिकार दिए जाएंगे, उनका कुवैती नागरिक होना और अच्छी छवि होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास कानून, मनोवैज्ञानिक परामर्श या सामाजिक परामर्श में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। इसके अलावा, इन कर्मचारियों को कुवैत इंस्टीट्यूट फॉर ज्यूडिशियल एंड लीगल स्टडीज से एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करना होगा। अपनी जिम्मेदारी संभालने से पहले इन सभी अधिकारियों को सुप्रीम काउंसिल फॉर फैमिली Affairs के प्रमुख के सामने कानूनी शपथ लेनी होगी।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

अधिकारियों की जिम्मेदारियां और सख्त आचार संहिता

इन अधिकृत अधिकारियों का मुख्य काम घरेलू हिंसा के मामलों पर नजर रखना, कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त जगहों का निरीक्षण करना, सबूत इकट्ठा करना और आधिकारिक रिकॉर्ड मांगना होगा। इन्हें बिना किसी देरी के सभी रिपोर्ट्स पब्लिक प्रॉसिक्यूशन जैसे संबंधित अधिकारियों को सौंपनी होंगी। नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त आचार संहिता बनाई गई है। कोई भी कर्मचारी अपने पद का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं कर सकता है। वे परिवार के मामलों में अपनी आधिकारिक क्षमता से ज्यादा दखल नहीं दे सकते और मीडिया से बात करने पर भी रोक लगाई गई है।

कर्मचारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसी किसी भी फोटो या जानकारी को सार्वजनिक नहीं करेंगे जिससे पीड़ित की पहचान उजागर हो सके। अगर किसी मामले में हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी स्थिति बनती है, तो कर्मचारी को तुरंत उस मामले से खुद को अलग करना होगा और अपने सीनियर अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

सरकार का उद्देश्य

मंत्री डॉ. अंथअल अल-हुवैला ने बताया कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य योग्य राष्ट्रीय कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी और गोपनीयता के साथ घरेलू हिंसा के मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों जैसे कि बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करता है, जिससे परिवार की गरिमा बनी रहे।

Share:

Comments

Leave a comment