कुवैत में बैचलर हाउसिंग पर कार्रवाई, चार इमारतों की बिजली काटी गई

कुवैत में अकेले रहने वाले प्रवासी कामगारों के लिए एक बार फिर चिंता की खबर है। कुवैत नगरपालिका ने कैपिटल गवर्नरेट के रिहायशी इलाकों में चार इमारतों की बिजली काट दी है। वजह है बैचलर हाउसिंग, यानी परिवार के बजाय अकेले पुरुष प्रवासियों को रहने के लिए जगह देना। यह कार्रवाई 7 अक्टूबर 2026 को की गई।
जिन इमारतों पर कार्रवाई हुई, वे प्राइवेट और मॉडल रिहायशी इलाकों में हैं, जहां गैर-पारिवारिक आवास की इजाज़त नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक इन संपत्तियों को पहले ही आधिकारिक चेतावनी दी जा चुकी थी। जब मालिकों की तरफ से कोई सुधार नहीं हुआ, तब बिजली कनेक्शन काटने का कदम उठाया गया।
कैपिटल गवर्नरेट की निरीक्षण टीम के प्रमुख गनेम अल-शम्मारी ने बताया कि टीम ने दोहा और सुलैबीखात इलाकों में भी जांच की। वहां दो मामलों में चालान काटे गए और नौ संपत्तियों को चेतावनी दी गई। उन्होंने साफ कहा कि आगे भी नियम तोड़े गए तो और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
क्या कहता है कानून और किस पर पड़ेगा असर
यह अभियान 1992 के कुवैती कानून संख्या 125 के तहत चलाया जा रहा है। इसके मुताबिक प्राइवेट और मॉडल रिहायशी इलाके परिवारों के लिए आरक्षित हैं, और वहां अकेले लोगों या गैर-पारिवारिक समूहों को बसाने पर रोक है। उल्लंघन पर 1,000 से 10,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है। बिजली काटना इस कार्रवाई की स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है।
सबसे ज़्यादा असर उन अकेले पुरुष मज़दूरों पर पड़ेगा जो किराया बांटने के लिए एक ही मकान में साथ रहते हैं। बिजली कटने के बाद उन्हें दूसरी जगह ठिकाना ढूंढना होगा, जो महंगे किराये के दौर में आसान नहीं है। वहीं मकान मालिकों के सामने भारी जुर्माने का खतरा है।
यह जानकारी कुवैत टाइम्स, अरब टाइम्स और कुवैती समाचार एजेंसी KUNA की रिपोर्टों पर आधारित है।