कुवैत में कुत्तों के मालिकों के लिए नए सख्त नियम लागू, उल्लंघन पर होगी जेल

कुवैत के आंतरिक मंत्रालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों के पालन-पोषण और उनकी देखभाल से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर ये नियम लागू किए हैं, ताकि रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों के कल्याण के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। अब कुवैत में कुत्ता पालने वालों को कुछ कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
लाइसेंस से लेकर टीकाकरण तक: क्या हैं नए नियम?
नए नियमों के मुताबिक, अब हर कुत्ते के मालिक के पास एक आधिकारिक ओनरशिप लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा, कुत्तों के गले में मेटल टैग वाला कॉलर होना चाहिए, जिस पर उनकी विशिष्ट पहचान संख्या (ID number) लिखी हो। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सख्ती बरती गई है; सभी कुत्तों का अधिकृत पशु चिकित्सा केंद्रों पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना और रेबीज का अनिवार्य टीकाकरण (सालाना बूस्टर शॉट सहित) करवाना जरूरी होगा।
सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जब भी कुत्तों को सड़कों या फुटपाथों पर ले जाया जाए, तो उन्हें लीश (पट्टे) से बांधकर रखना और उनके मुंह पर मजल (Muzzle) लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, यदि किसी कुत्ते में रेबीज के लक्षण दिखते हैं, तो इसकी सूचना तुरंत पशु चिकित्सा केंद्र को देनी होगी। मृत जानवरों, खासकर रेबीज संक्रमित कुत्तों के शवों का गलत तरीके से निपटान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इन नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए मंत्रालय ने सख्त चेतावनी जारी की है। नियमों का पालन न करने वाले मालिकों को कानून के तहत एक महीने तक की जेल, 30 कुवैती दीनार (KD) से अधिक का जुर्माना, या दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। मंत्रालय ने सभी पालतू पशु मालिकों से जिम्मेदार व्यवहार करने और सामुदायिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन प्रशासनिक और पशु चिकित्सा आवश्यकताओं का पालन करने की अपील की है।