Kuwait New Residency Rules: कुवैत ने बदले रेजिडेंसी नियम, घरेलू कामगारों के लिए 4 महीने की लिमिट तय

कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले विदेशियों के लिए रेजिडेंसी नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे वहां रह रहे लाखों प्रवासियों पर सीधा असर पड़ेगा। गृह मंत्रालय के नेतृत्व में और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तथा इंटीरियर मिनिस्टर Sheikh Fahad Yusuf Al-Sabah के निर्देशों के तहत 2 सितंबर 2026 को यह नया फैसला लिया गया है। इस नए नियम के लागू होने से भारत से कुवैत गए करीब 10 लाख प्रवासियों को भी अपनी छुट्टियों और यात्रा योजनाओं में अब खास सावधानी बरतनी होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह नियम सरकारी गजट कुवैत अल-यूम में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है, जिसके बाद से ही प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
घरेलू कामगारों के लिए चार महीने की नई पाबंदी
नए नियमों के तहत देश में काम कर रहे डोमेस्टिक वर्कर्स यानी घरेलू कामगारों के लिए बाहर रहने की सीमा तय कर दी गई है। इनमें ड्राइवर, नर्स, स्टीवार्ड, कुक और सहायक जैसे तमाम कामगार शामिल हैं जो अब कुवैत से बाहर लगातार 4 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। यदि कोई भी कामगार इस तय समय सीमा से अधिक बाहर रहना चाहता है, तो उसे वापस लौटने या अवधि बढ़ाने के लिए जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स से पहले ही लिखित अनुमति लेनी होगी। अगर कोई बिना अनुमति के चार महीने से ज्यादा बाहर रहता है, तो उसका रेजिडेंसी परमिट यानी इकामा रद्द किया जा सकता है। इसलिए जो लोग अपने देश छुट्टी पर जा रहे हैं, उन्हें समय का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
अन्य श्रेणियों के लिए राहत और छूट के प्रावधान
दूसरी तरफ, अन्य श्रेणियों के लिए देश से बाहर रहने की पुरानी 6 महीने की सीमा अभी भी बरकरार रखी गई है। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ खास वर्गों को इन सामान्य समयावधि के नियमों से पूरी तरह छूट दी है। इन छूट प्राप्त लोगों में कुवैत में प्रॉपर्टी के मालिक, कानून No. 116/2013 के तहत कैबिनेट की शर्तों को पूरा करने वाले योग्य निवेशक, कुवैती महिलाओं की कुछ विदेशी संतानें और नए आर्टिकल 7 bis के तहत रेजिडेंसी पाने वाले लोग शामिल हैं। सरकार के इस कदम से निवेशकों और संपत्ति मालिकों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें बार-बार यात्रा करने के दौरान इन नियमों की चिंता नहीं सताएगी।
नागरिकता खो चुके लोगों और परिवारों के लिए शुल्क की जानकारी
अमीरी डिक्री 15/1959 के आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 के तहत जिन लोगों की कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई है और जिनके पास दूसरी राष्ट्रीयता है, उन्हें अब अधिकतम 10 साल तक का स्टैंडर्ड रेजिडेंसी परमिट दिया जा सकता है। इस विशेष श्रेणी के लोगों के लिए सालाना रेजिडेंसी फीस पूरी तरह माफ कर दी गई है। वहीं, आर्टिकल 7 bis के दायरे में आने वाले परिवारों के लिए पति-पत्नी और माता-पिता की सालाना रेजिडेंसी फीस प्रति व्यक्ति 10 कुवैती डिनर तय की गई है, जबकि अन्य रिश्तेदारों के लिए यह फीस 300 कुवैती डिनर रखी गई है। इस श्रेणी के तहत आने वाले लोगों द्वारा रखे जाने वाले घरेलू कामगारों पर भी कुवैती परिवारों जैसे ही शुल्क लागू होंगे।
अधिकारियों ने सभी प्रवासियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए साहिल ऐप (Sahel App) के जरिए अपनी रेजिडेंसी स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखें। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी अफेयर्स के जनरल डायरेक्टर के पास इन नियमों से जुड़े मामलों में आगे की शर्तें तय करने का पूरा अधिकार सुरक्षित है। इस पूरी खबर से जुड़ी विस्तृत जानकारी Kuwait Al-Youm, Arab Times, Gulf News और The Times Kuwait जैसे प्रतिष्ठित माध्यमों से 11 सितंबर 2026 तक जुटाई गई है, ताकि प्रवासियों तक एकदम सटीक और पुख्ता जानकारी पहुंच सके।