Kuwait New Rule: कुवैत में 6 सितंबर से स्मार्ट होम व्हीकल इंपाउंडमेंट सिस्टम लागू, घर पर ही रहेगी जब्त गाड़ी

Sushma Kumari5 September 20263 min read34 viewsKuwait
Kuwait New Rule: कुवैत में 6 सितंबर से स्मार्ट होम व्हीकल इंपाउंडमेंट सिस्टम लागू, घर पर ही रहेगी जब्त गाड़ी

कुवैत सरकार ने देश के मोटर चालकों के लिए एक नया नियम लाने का बड़ा ऐलान किया है, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। आने वाली 6 सितंबर 2026 से कुवैत में 'स्मार्ट होम व्हीकल इंपाउंडमेंट' सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस नए नियम के तहत अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब्त होने वाली गाड़ियों को हमेशा सरकारी पुलिस या ट्रैफिक यार्ड में ले जाना जरूरी नहीं होगा, बल्कि मालिक अपनी गाड़ी को अपने घर पर ही एक खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की निगरानी में रख सकेंगे। यह फैसला अगस्त महीने में जारी किए गए संकल्प संख्या 1090 (Resolution No. 1090 of 2026) के तहत लिया गया है, जिसकी पुष्टि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय ने की है और इसकी जानकारी Kuwait Times ने दी है।

इस सिस्टम का खर्च और नियम क्या हैं

इस होम इंपाउंडमेंट सिस्टम को घर पर लगवाने के लिए मोटर चालकों को 10 KD (कुवैती दीनार) का इंस्टॉलेशन शुल्क देना होगा और इसके साथ ही 2 KD रोजाना का चार्ज भी देना तय किया गया है। गाड़ी को जब्त करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर उस दिन ठीक रात के 12 बजे से शुरू हो जाती है, जिस दिन उल्लंघन दर्ज किया जाता है। इससे गाड़ी मालिक को पर्याप्त समय मिल जाता है कि वह अपनी गाड़ी को सुरक्षित रूप से अपने घर या मंजूर किए गए तय स्थान पर पहुंचा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नियम का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप जब्त गाड़ी को चला सकते हैं। गाड़ी को पूरी तरह से एक जगह खड़ा रखना होगा और इसकी निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाया जाएगा। इस सिस्टम के आने से पुराने ट्रैफिक चालान या जुर्माने माफ नहीं होंगे, उन्हें भरना ही होगा।

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पुराने मामलों और किन गलतियों पर लागू होगा नियम

जो गाड़ियां पहले से ही सरकार के इंपाउंड यार्ड में बंद हैं, उनके मालिक भी अपने बाकी बचे हुए सजा के दिनों को घर पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट से मंजूरी लेना जरूरी होगा और तय नियमों पर खरा उतरना होगा। यह नया स्मार्ट सिस्टम उन लोगों पर लागू होगा जो बिना वैध नंबर प्लेट के गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस नहीं है, जो लाइसेंस रद्द होने के बाद भी गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, लापरवाही से गाड़ी भगाते हैं या फिर ऐसी गाड़ी चलाते हैं जो सड़क पर चलने लायक सुरक्षित नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़े कड़े निर्देश

घर पर लगाए जाने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस को लेकर बहुत सख्त नियम बनाए गए हैं। गाड़ी मालिकों को यह साफ मना किया गया है कि वे गाड़ी को बिल्कुल न हिलाएं और न ही इस निगरानी करने वाले डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ करें, उसे नुकसान पहुंचाएं या उसके रास्ते में कोई रुकावट डालें। अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से डिवाइस में कोई समस्या आती है, तो इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी होगी। अगर कोई जानबूझकर डिवाइस को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे पूरा खर्च वसूला जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जब सजा या जब्ती का समय पूरा हो जाएगा, तब वाहन मालिकों को सरकारी सेवाओं वाले 'Sahel' ऐप पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद उन्हें ट्रैफिक विभाग के तय कार्यालय जाकर गाड़ी को छुड़ाने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कंपनी या रेंटल गाड़ियों के लिए क्या है निर्देश

जो लोग कंपनी की गाड़ी या किराए यानी रेंटल गाड़ी चलाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी के मालिकों या फ्लीट प्रशासकों से तालमेल बिठाना चाहिए, क्योंकि निजी गाड़ियों और व्यावसायिक गाड़ियों के नियम अलग हो सकते हैं। मोटर चालकों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी गैर-आधिकारिक खबर पर भरोसा करने के बजाय, गृह मंत्रालय के आधिकारिक चैनलों और Sahel ऐप के जरिए ही अपनी गाड़ी के केस का स्टेटस चेक करें। गाड़ी के मालिक को इंस्टॉलेशन और केस से जुड़े सभी कागजात संभाल कर अपने पास रखने चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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