कुवैत में ट्रैफिक लाइट के नए नियम लागू, 5 सेकंड की चेतावनी पर गाइडलाइंस जारी
कुवैत ट्रैफिक विभाग ने इंटरसेक्शन पर 5 सेकंड की चेतावनी लाइट सिस्टम को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है।

कुवैत: आंतरिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने सड़क चौराहों पर लगी फ्लैशिंग चेतावनी लाइटों के कामकाज को लेकर मोटर चालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह सिस्टम लाइट बदलने से पहले ड्राइवरों को पांच सेकंड का समय देता है ताकि वे अपनी गति को नियंत्रित कर सकें, अचानक ब्रेक लगाने से बच सकें और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।
आधिकारिक गाइडलाइंस के मुताबिक, अलग-अलग रंगों की फ्लैशिंग लाइटों का मतलब अलग होता है। जब हरी या पीली लाइट फ्लैश करती है, तो यह ड्राइवरों के लिए संकेत है कि वे सुरक्षित रूप से रुकने की तैयारी करें। वहीं, लाल लाइट का फ्लैश होना इस बात का अलर्ट है कि अब वाहन चलाने की तैयारी करें।
आंतरिक मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि लाल लाइट के फ्लैश होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चालक आगे बढ़ सकते हैं। ड्राइवरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पूरी तरह से हरी लाइट होने तक इंतजार करें और उसके बाद ही वाहन आगे बढ़ाएं। चेतावनी फेज के दौरान तेजी से गाड़ी चलाना या हरी लाइट होने से पहले चौराहे को पार करना रेड लाइट उल्लंघन माना जाएगा।
जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने पुष्टि की है कि 4 नवंबर, 2026 से ट्रैफिक कैमरे और ट्रैफिक ऑपरेशंस विभाग इन नियमों के पालन की सक्रिय रूप से निगरानी और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यह कदम चौराहों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है।