सऊदी अरब का बड़ा आदेश, घरेलू कामगारों की भर्ती के दौरान नेशनल आईडी की कॉपी मांगना पूरी तरह बैन.

सऊदी अरब के आधिकारिक घरेलू श्रम मंच Musaned ने भारतीय घरेलू कामगारों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं और भर्ती कार्यालयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। इस नए आदेश के तहत यह साफ कर दिया गया है कि कोई भी भर्ती कार्यालय सऊदी नियोक्ता की नेशनल आईडी की कॉपी मांगने या अपने पास रखने के लिए अधिकृत नहीं है। यह नियम तब सामने आया जब एक नियोक्ता से भर्ती अनुबंध जारी होने के बावजूद उनकी सऊदी नेशनल आईडी की फोटोकॉपी मांगी गई थी, जिस पर मंच ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया है।
नेशनल आईडी की कॉपी रखना नियमों के खिलाफ
मंच ने स्पष्ट किया है कि सऊदी नागरिक स्थिति नियमों के तहत किसी भी नेशनल आईडी की फोटोकॉपी बनाना या उसे अपने पास रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित और अवैध है। यह नीति विशेष रूप से सऊदी नियोक्ता की पहचान से जुड़ी है और इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारतीय कामगारों के दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो गई है। कामगारों के लिए पासपोर्ट, वीजा, ई-माइग्रेट पंजीकरण और रोजगार अनुबंध जैसे कागजात होना अभी भी उतना ही जरूरी है। पहचान की आधिकारिक पुष्टि तो अनिवार्य है, लेकिन बहानेबाजी करके सऊदी आईडी की कॉपी मांगना कानून के खिलाफ है।
नियोक्ताओं के लिए तीन जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल
Musaned ने सभी नियोक्ताओं के लिए सुरक्षा से जुड़े तीन मुख्य दिशा-निर्देश भी साझा किए हैं। पहला नियम यह है कि सभी भुगतान केवल और केवल आधिकारिक प्लेटफॉर्म के जरिए ही किए जाने चाहिए ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। सऊदी मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय अवैध कामों और रिफंड रोकने जैसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है। दूसरा नियम यह है कि किसी भी सोशल मीडिया विज्ञापन या बिचौलियों के चक्कर में आने के बजाय सीधे प्लेटफॉर्म पर ही कार्यालय का लाइसेंस चेक करना चाहिए। तीसरा नियम यह है कि भर्ती अनुबंधों की जांच करके उन्हें ऑनलाइन ही मंजूर करना जरूरी है, जिसमें सैलरी, पेशा, राष्ट्रीयता, खर्च और छुट्टी की शर्तें साफ-साफ लिखी होती हैं। किसी भी शिकायत के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 920002866 पर संपर्क किया जा सकता है और ऐप के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
भारतीय दूतावास के नए नियम और गाइडलाइंस
रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने September 1, 2026 को जारी अपने अपडेट में बताया कि भारत से घरेलू कामगारों की भर्ती दोनों देशों की एजेंसियों के माध्यम से ही की जाती है। मांग पत्र, पावर ऑफ Attorney और रोजगार अनुबंध जैसे दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए और ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ई-माइग्रेट सिस्टम पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यह पूरी प्रक्रिया डेटा सुरक्षा और नियमों का पालन कराने के लिए प्लेटफॉर्म के नियमों के साथ मिलकर काम करती है।
महिला कामगारों के लिए विशेष सुरक्षा नियम
भारत से आने वाली महिला घरेलू कामगारों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं, जिनके तहत उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और उनकी न्यूनतम मासिक सैलरी SR 1,500 तय की गई है। प्रायोजकों को रियाद स्थित भारतीय दूतावास या जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के पास US$2,500 की बैंक गारंटी जमा करानी होती है। इन महिला कामगारों के अनुबंधों पर कामगार, प्रायोजक और दोनों भर्ती एजेंटों के हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय मिशन द्वारा सत्यापन और ई-माइग्रेट प्रक्रिया पूरी की जाती है। भारतीय कामगारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से पहले अपने एजेंट का लाइसेंस ई-माइग्रेट पोर्टल पर जरूर जांच लें ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके।