मस्कट में बैचलर्स और परिवारों के एक साथ रहने पर सख़्त रोक दोहराई गई

मस्कट (ओमान): मस्कट नगरपालिका ने स्थानीय आदेश नंबर 23/92 को लागू करते हुए फिर से चेतावनी जारी की है कि परिवार और बैचलर्स एक ही आवास इकाई में नहीं रह सकते। इसमें अकेले पुरुष और मज़दूर दोनों शामिल हैं। शहर के सभी आवासीय और आवासीय-व्यावसायिक मिश्रित इलाकों पर यह नियम लागू होगा।
नगरपालिका के अधिकारियों के मुताबिक़ अनुच्छेद 31(d) में इन इलाकों में कामगारों या बैचलर्स के लिए आवास बनाने की साफ़ मनाही है। नगरपालिका ने संपत्ति मालिकों और मकान मालिकों से कहा है कि वे अपनी संपत्ति का कानूनी वर्गीकरण जाँच लें और उसे केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल करें।
इस सख़्ती का सबसे ज़्यादा असर प्रवासी कामगारों पर पड़ेगा, ख़ासकर दक्षिण एशिया से आने वाले उन लोगों पर, जो अक्सर साझा आवास में रहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति के ऐसे आवास सड़कों, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालते हैं। नगरपालिका ने स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों के साथ-साथ पड़ोसियों की निजता और आराम में पड़ने वाली बाधा को भी चिंता की वजह बताया।
नगरपालिका ने यह भी कहा है कि मकान मालिक कामगारों के लिए आवास केवल तय किए गए इलाकों में ही उपलब्ध कराएँ। 12-13 अक्टूबर 2026 को जारी ताज़ा चेतावनी के साथ नियमों को और सख़्ती से लागू करने का संकेत दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने और आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ओमान ऑब्जर्वर, गल्फ न्यूज़ और द अरेबियन स्टोरीज़ की रिपोर्टों में भी इस जानकारी की पुष्टि हुई है।