मस्कट नगरपालिका ने परिवारों वाली इमारतों में बैचलर्स पर रोक दोहराई

मस्कट (ओमान): मस्कट नगरपालिका ने एक बार फिर साफ किया है कि परिवारों वाली आवासीय इमारतों में बैचलर्स और परिवार एक साथ नहीं रह सकते। यह नियम उन मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए अहम है, जिनकी इमारतों में ऐसा इंतजाम है।
नगरपालिका के मुताबिक यह रोक स्थानीय आदेश नंबर 23/92 के अनुच्छेद 31(d) के तहत लागू है। इस अनुच्छेद में आवासीय या मिश्रित आवासीय-वाणिज्यिक इलाकों में कामगारों या बैचलर्स के लिए आवास बनाने पर साफ मनाही है।
नगरपालिका ने बताया कि इस नियम का मकसद मोहल्लों की निजता, सुरक्षा और व्यवस्थित रहन-सहन बनाए रखना है। मकान मालिकों और किराये पर देने वालों से कहा गया है कि वे अपनी संपत्ति का वर्गीकरण जांच लें और उसका इस्तेमाल सिर्फ मंजूर किए गए काम के लिए करें।
नियोक्ताओं को भी अपने कर्मचारियों के लिए आवास देना होगा, जो तय स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे और तय इलाकों में हो।
नगरपालिका ने कहा कि भीड़भाड़, तय सीमा से ज्यादा लोगों का रहना और इमारत के वर्गीकरण का उल्लंघन सड़कों और पार्किंग जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर भारी दबाव डालता है। अधिकारियों के अनुसार इन उल्लंघनों से स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है और आसपास के रहने वालों को परेशानी होती है। लोगों से इन निर्देशों में सहयोग करने की अपील की गई है।
यह नीति ओमान में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और दूसरे विदेशी निवासियों पर खास असर डालती है, जिनमें से बड़ी संख्या साझा या बैचलर आवास में रहती है।
नगरपालिका ने चेतावनी दी है कि परिवारों वाले इलाकों में बैचलर्स को किराये पर जगह देने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना लग सकता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।