कोच्चि एयरपोर्ट पर नए आईफोन की कस्टम ड्यूटी न देने पर दुबई से लौटे NRI पर केस दर्ज

कोच्चि एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे NRI ने आईफोन पर कस्टम ड्यूटी देने से किया इनकार, पुलिस ने दर्ज किया मामला।

Lov Singh26 October 20262 min read0 viewsEnglish
कोच्चि एयरपोर्ट पर नए आईफोन की कस्टम ड्यूटी न देने पर दुबई से लौटे NRI पर केस दर्ज

कोच्चि: दुबई से लौटे एक अनिवासी भारतीय (NRI) को कोच्चि के नेदुम्बसेरी एयरपोर्ट पर नए आईफोन की कस्टम ड्यूटी न देने के कारण पुलिस केस का सामना करना पड़ रहा है। कोझिकोड के रहने वाले अजस मोहम्मद ने अधिकारियों द्वारा मांगी गई ड्यूटी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह विवाद बढ़ा।

अधिकारियों ने मोहम्मद के पास मौजूद आईफोन 18 प्रो के लिए कस्टम ड्यूटी की मांग की थी। मोहम्मद का तर्क था कि यह फोन उनके निजी इस्तेमाल के लिए है और इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। हालांकि, कस्टम अधिकारियों ने इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि फोन बिल्कुल नया था, अनरजिस्टर्ड था और अपनी रिटेल पैकेजिंग में था।

अधिकारियों ने बताया कि बैगेज रूल्स 2026 के तहत निजी इस्तेमाल की छूट के लिए फोन के पहले से इस्तेमाल में होने का सबूत जरूरी होता है। 2 फरवरी 2026 से लागू इन नियमों के मुताबिक, हवाई मार्ग से आने वाले NRI के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। चूंकि मोहम्मद के पास पहले से एक निजी फोन था, इसलिए आईफोन 18 प्रो को ड्यूटी योग्य आइटम माना गया।

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फोन की कीमत लगभग 1,15,500 रुपये बताई गई है। 75,000 रुपये की छूट के बाद बची हुई रकम पर 35 प्रतिशत की दर से करीब 14,175 रुपये की ड्यूटी बनती है। मोहम्मद ने आरोप लगाया कि अन्य यात्रियों से भी 20,000 से 30,000 रुपये तक की ड्यूटी ली जा रही थी।

ड्यूटी देने से इनकार करने पर अधिकारियों ने फोन जब्त कर लिया, जिसके विरोध में मोहम्मद ने एयरपोर्ट पर ही धरना दिया। इस प्रदर्शन के बाद नेदुम्बसेरी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर कस्टम अधिकारियों को उनके सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।

यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और कई NRI कस्टम नियमों के कार्यान्वयन और स्पष्टता पर सवाल उठा रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब भारत में एप्पल उत्पादों की खरीद सीमा सख्त कर दी गई है और 22 अक्टूबर 2026 से एक ग्राहक अधिकतम दो आईफोन ही खरीद सकता है।

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