कोच्चि एयरपोर्ट पर आईफोन 18 प्रो की कस्टम ड्यूटी को लेकर विवाद, NRI पर पुलिस ने दर्ज किया केस
दुबई से लौटे एक NRI ने कोच्चि एयरपोर्ट पर आईफोन 18 प्रो की कस्टम ड्यूटी देने से मना किया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया।

कोच्चि: दुबई से लौटे केरल के एक NRI अजस मोहम्मद को कोच्चि एयरपोर्ट पर आईफोन 18 प्रो की कस्टम ड्यूटी को लेकर पुलिस केस का सामना करना पड़ रहा है। 25 अक्टूबर 2026 को हुए इस विवाद में कस्टम अधिकारियों ने फोन पर 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की ड्यूटी मांगी थी।
अधिकारियों का कहना था कि यह फोन बिल्कुल नया और अनरजिस्टर्ड है, इसलिए इसे 'पर्सनल यूज' की छूट नहीं दी जा सकती। नियमों के मुताबिक, 75 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाली चीजों पर ड्यूटी लगती है और यात्रियों को केवल एक मोबाइल फोन ड्यूटी-फ्री लाने की अनुमति है।
अजस मोहम्मद के पास पहले से ही एक निजी फोन था। उन्होंने ड्यूटी देने से इनकार करते हुए तर्क दिया कि यह फोन उनके निजी इस्तेमाल के लिए है। उनका यह भी आरोप था कि अन्य यात्रियों पर भी इसी तरह के शुल्क लगाए जा रहे थे।
फोन जब्त होने के बाद अजस ने एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवानों ने उन्हें जबरन परिसर से बाहर निकाल दिया।
इस घटना के बाद नेदुम्बसेरी पुलिस ने अजस मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर सरकारी अधिकारियों को उनके काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।
2 फरवरी 2026 से लागू बैगेज नियमों के अनुसार, पुराने निजी सामान छूट के दायरे में आते हैं, लेकिन 75 हजार रुपये से अधिक के नए इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 10 प्रतिशत ड्यूटी लगती है।
सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर NRI समुदाय में बहस छिड़ गई है और कई लोग कस्टम नियमों के लागू करने के तरीके को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। अजस मोहम्मद ने बताया कि वे अपना जब्त फोन वापस पाने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं।