ओमान उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आपातकाल के दौरान कीमतें बढ़ाने वाले सप्लायर्स को चेतावनी दी और भारी जुर्माने का डर जताया

मस्कट: ओमान के उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CPA) ने सभी सप्लायर्स के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि किसी भी संकट, प्राकृतिक आपातकाल या विशेष परिस्थितियों के दौरान कीमतों में बिना किसी ठोस वजह के बढ़ोतरी करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
यह चेतावनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए दी गई है। उपभोक्ता संरक्षण कानून के कार्यकारी नियमों के अनुच्छेद 19 के तहत, महामारी या बाजार में आने वाले किसी भी असामान्य व्यवधान के दौरान कीमतों को बढ़ाना कानूनी रूप से गलत है।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए CPA की फील्ड निरीक्षण टीमें ओमान के सभी प्रांतों में सक्रिय हैं। ये टीमें लगातार बाजार की निगरानी कर रही हैं ताकि कीमतों में होने वाले बदलावों पर नजर रखी जा सके और नियमों को लागू किया जा सके।
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारी वित्तीय और कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पहली बार गलती करने वालों पर 500 से 1,000 ओमानी रियाल तक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई सप्लायर बार-बार नियमों को तोड़ता है, तो जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। इसके अलावा, उल्लंघन जारी रहने तक 50 ओमानी रियाल का अतिरिक्त दैनिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
व्यावसायिक धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में सजा और जुर्माना और भी सख्त होगा। ऐसे मामलों में 2,000 ओमानी रियाल से अधिक का जुर्माना लग सकता है और दोषी को पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के पास भेजा जा सकता है। धोखाधड़ी के लिए तीन महीने से तीन साल तक की जेल और 2,000 से 50,000 ओमानी रियाल तक के जुर्माने का प्रावधान है।
CPA ने पहले भी रमजान के दौरान और निर्माण सामग्री की लागत को लेकर इसी तरह के निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बाजार में होने वाली किसी भी गड़बड़ी की शिकायत आधिकारिक माध्यमों से करें।