ओमान में घरेलू कामगार भर्ती पर नया नियम, 2027 से दो साल की गारंटी

ओमान: ओमान के श्रम मंत्रालय ने घरेलू कामगारों की भर्ती से जुड़े नए नियमों की घोषणा की है। मंत्रालय के मंत्रीस्तरीय निर्णय संख्या 390/2026 के तहत ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। इनसे 2011 के पुराने नियमों की जगह ली जाएगी, और इसका सीधा असर भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इथियोपिया, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले घरेलू कामगारों और उनके नियोक्ताओं पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा बदलाव सेवा गारंटी का है। लाइसेंसधारी भर्ती एजेंसी के जरिए कामगार रखने वाले नियोक्ता को कामगार के काम शुरू करने की तारीख से दो साल की सेवा गारंटी मिलेगी। यानी अगर बीच में कोई समस्या आती है, तो नियोक्ता के पास इसका कानूनी सहारा होगा।
रिफंड के नियम भी अब साफ़ तौर पर तय किए गए हैं। पहले 90 दिनों के भीतर उठी किसी भी समस्या पर सर्विस फीस पूरी तरह लौटाई जाएगी। 91 दिन से दो साल के बीच की शिकायतों में रिफंड अनुपात के हिसाब से होगा। इसके लिए सर्विस फीस को 730 से भाग दिया जाएगा और फिर उस संख्या को अनुबंध के बचे हुए दिनों से गुणा किया जाएगा।
भर्ती दफ्तरों पर समय की पाबंदी भी लगाई गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर के 45 दिनों के भीतर कामगार को हर हाल में पहुंचाना होगा। लिखित समझौते के जरिए अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त मोहलत मिल सकती है। देरी होने पर नियोक्ता सर्विस फीस का 5 प्रतिशत मुआवज़े के रूप में मांग सकता है और चाहे तो समझौता खत्म भी कर सकता है।
कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कुछ सख्त प्रावधान भी जोड़े गए हैं। भर्ती एजेंसियां कामगारों से किसी भी तरह की फीस नहीं ले सकेंगी। हर कामगार को लिखित नौकरी का प्रस्ताव देना होगा, जिसमें काम की जिम्मेदारियां, वेतन, आराम के समय, छुट्टियां और रहने की व्यवस्था साफ़ लिखी हो। यह प्रस्ताव कामगार के वहां पहुंचने से पहले मंज़ूर कराना अनिवार्य होगा। लिखित सहमति के बिना एजेंसी किसी का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकती।
नौकरी का इंतज़ार कर रहे कामगारों के लिए भी नियम तय हुए हैं। उन्हें पहले 60 दिनों तक तय वेतन का 60 प्रतिशत मिलेगा, और 180वें दिन तक यह बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा रहने की जगह, खाना और स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर सेवा अनुबंध के साथ अनिवार्य बीमा भी होगा, जो रिफंड और वापसी के हवाई किराए को कवर करेगा।
एजेंसियों के लिए नई शर्तें
भर्ती एजेंसियों के लिए भी नियम सख्त हुए हैं, लेकिन लाइसेंस शुल्क में राहत दी गई है। दो साल के दफ्तर लाइसेंस का शुल्क घटाकर 300 रियाल ओमानी