ओमान में खत्म हो रहा दोपहर का वर्क बैन, 31 अगस्त के बाद बदलेगा काम का समय.

ओमान में आउटडोर और कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए चल रहा दोपहर का वर्क बैन अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। श्रम मंत्रालय के आधिकारिक नियमों के अनुसार 31 अगस्त 2026 को इस तीन महीने के नियम का आखिरी दिन है। इसके बाद 1 सितंबर से देश भर में दोपहर के समय काम पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, जिससे कंपनियां अपने पुराने और सामान्य समय के अनुसार काम शुरू कर सकेंगी। इस नियम के खत्म होने से उन सभी कामगारों और लेबर वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी जो पिछले तीन महीनों से धूप और गर्मी के कारण दोपहर के वक्त काम नहीं कर पा रहे थे।
भारतीय प्रवासियों पर क्या होगा असर
यह फैसला ओमान में रहने वाले और काम करने वाले भारतीय समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2026 तक ओमान में लगभग 6.75 लाख भारतीय रह रहे थे। वहीं नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन के मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार वर्क वीजा पर ओमान में 526,496 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट और अन्य खुले मैदानों में मेहनत मजदूरी करने वाले सेक्टर से जुड़ा हुआ है। काम के घंटे सामान्य होने से अब इन सभी लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिलेगा।
जुर्माने और नियमों की सख्ती
अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया है कि 31 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच खुले में काम करवाने पर पूरी पाबंदी रहेगी। इस दौरान यदि कोई भी कंपनी या मालिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसे 500 ओमानी रियाल से लेकर 1,000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। गर्मियों के सीजन में जिन कंपनियों को विशेष अनुमति मिली हुई थी और जो एसी वाले रेस्ट एरिया, ठंडा पानी और फर्स्ट-एड की सुविधा दे रही थीं, उन सभी का परमिट फ्रेमवर्क भी 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा।
गर्मी से बचाव और नए समय की जानकारी
भले ही यह मौसमी प्रतिबंध समाप्त हो रहा है लेकिन सितंबर के महीने में भी ओमान के कई अंदरूनी और औद्योगिक इलाकों में तापमान काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में कामगारों को गर्मी से जुड़ी दिक्कतों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी और मांसपेशियों में खिंचाव के लक्षणों पर खास ध्यान देना होगा। मजदूरों को सलाह दी जाती है कि वे अपने काम के नए घंटे, पिकअप का समय और ट्रांसपोर्ट की जानकारी अपने सुपरवाइजर या एचआर विभाग से जरूर कंफर्म कर लें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Gov.om पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी गैर-ओमानी कामगारों को यह भी याद रखना चाहिए कि श्रम मंत्रालय के नियमों के अनुसार उनके वीजा और रोजगार अनुबंध की शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी और समय में बदलाव होने से कानूनी शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।