Oman News: ओमान में तंबाकू उत्पादों पर नया फ्लोर प्राइस लागू, सिगरेट्स और शीशा के दाम तय.

Sushma Kumari15 September 20263 min read25 viewsOman
Oman News: ओमान में तंबाकू उत्पादों पर नया फ्लोर प्राइस लागू, सिगरेट्स और शीशा के दाम तय.

ओमान टैक्स अथॉरिटी ने तंबाकू उत्पादों पर 100% एक्साइज टैक्स तय करने के लिए एक नया न्यूनतम फ्लोर प्राइस यानी आधार मूल्य लागू कर दिया है। यह नया नियम आगामी 1 अक्टूबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा, जिसे लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टैक्स अथॉरिटी के चेयरमैन ناصر بن خمیس بن علی الجشمی (Nasser bin Khamis bin Ali Al Jashmi) ने 7 सितंबर 2026 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद इसे आधिकारिक गजट के अंक 1665 में 13 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया। ओमान सरकार के इस कदम से बाजार में बिकने वाले तंबाकू उत्पादों की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले आम लोगों और विशेष तौर पर प्रवासियों पर पड़ेगा।

नया फ्लोर प्राइस और टैक्स का गणित

नए नियमों के मुताबिक, सिगरेट के 20-स्टिक पैक की कीमत किसी भी सूरत में RO 1.000 से कम नहीं हो सकती है। इसके अलावा शीशा या इस्तेमाल के लिए तैयार तंबाकू की बात करें, तो इसके लिए न्यूनतम मानक मूल्य RO 2.500 प्रति 250 ग्राम तय किया गया है। अन्य आकारों के लिए आनुपातिक मूल्य लागू किए जाएंगे, जैसे कि शीशा का 500 ग्राम का टिन, जिसका न्यूनतम संदर्भ मूल्य कम से कम RO 5.000 तय किया गया है। इन कीमतों को एक्साइज गणना का मुख्य आधार बनाया जाएगा। टैक्स अधिकारी वास्तविक खुदरा मूल्य की तुलना इन फ्लोर कीमतों से करेंगे और दोनों में से जो भी आंकड़ा अधिक होगा, उस पर 100% एक्साइज टैक्स वसूला जाएगा। आयातकों और वितरकों को अपने इनवॉइस में इन मानकों को तुरंत अपडेट करने का निर्देश दिया गया है और डिजिटल टैक्स स्टैम्प का मिलान भी इन्हीं नए मूल्यों के आधार पर किया जाएगा।

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प्रवासियों और परिवारों पर क्या होगा असर

नीति में हुए इस बदलाव का असर ओमान में रहने वाले लगभग 1.45 मिलियन प्रवासियों पर पड़ना तय है, जिनका आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी और सूचना केंद्र (NCSI) द्वारा साल 2026 के मध्य में जारी किया गया था। सितंबर के NCSI हाउसहोल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, एक औसत गैर-ओमानी परिवार प्रति माह RO 402.48 खर्च करता है, जिसमें से 48% हिस्सा केवल आवास और यूटिलिटीज पर खर्च होता है। इस तरह के सख्त टैक्स नियमों से तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। खरीदारों को अब अल घुब्रा, रुवी, सोहर और सलालाह जैसे इलाकों में खुदरा दुकानों पर सामान खरीदते समय इन नई कीमतों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्रमुख वितरकों द्वारा अनुशंसित खुदरा मूल्य भी इसी के अनुसार बदलेंगे।

निकोटीन छोड़ने वाले उत्पाद पूरी तरह से टैक्स फ्री

एक तरफ जहां तंबाकू और सिगरेट के दाम महंगे हो रहे हैं, वहीं निकोटीन छोड़ने में मदद करने वाले उत्पादों को सरकार ने राहत दी है। इन उत्पादों में गम, पैच, टैबलेट, स्प्रे, नेजल ड्रॉप और इंजेक्शन शामिल हैं, जिन पर कोई एक्साइज टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट मंत्री स्तरीय निर्णय संख्या 192/2026 के तहत दी गई है, जो कि अगस्त 2026 से ही लागू है। इन स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को अब चैप्टर-24 तंबाकू डेरिवेटिव्स की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ताकि लोग बुरी आदत छोड़कर स्वस्थ जीवन अपना सकें। यह पूरा विधिक ढांचा मुख्य रूप से रॉयल डिक्री 23/2019 (एक्साइज टैक्स लॉ) और मंत्री स्तरीय निर्णय 112/2019 पर आधारित है, जिसकी विस्तृत जानकारी Oman Tax Authority की आधिकारिक वेबसाइट और मस्कट डेली के अभिलेखों से ली गई है।

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