ओमान में विदेशी कर्मचारियों की ग्रैच्युटी बंद, 19 जुलाई 2027 से मिलेगा प्रविडेंट फंड
ओमान सरकार ने विदेशी कर्मचारियों के लिए जुलाई 2027 से नई प्रविडेंट फंड योजना लागू करने का ऐलान किया है। जानें क्या होंगे नियम।

मस्कट: ओमान सल्तनत ने विदेशी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब प्रवासियों को मिलने वाली पारंपरिक एंड-ऑफ-सर्विस ग्रैच्युटी की जगह एक नई प्रविडेंट फंड योजना (Provident Fund Scheme) लागू की जाएगी। यह योजना 19 जुलाई 2027 से अनिवार्य रूप से प्रभावी होगी।
इस नई व्यवस्था का प्रबंधन सोशल प्रोटेक्शन फंड (SPF) द्वारा श्रम मंत्रालय के समन्वय से किया जाएगा। यह कदम अनफंडेड ग्रैच्युटी मॉडल से हटकर एक फंडेड और अकाउंट-आधारित सिस्टम की ओर बदलाव है। रॉयल डिक्री नंबर 60/2025 के जरिए सोशल प्रोटेक्शन कानून (रॉयल डिक्री नंबर 52/2023) में संशोधन कर इसे लागू किया गया है।
नए नियमों के मुताबिक, नियोक्ताओं (Employers) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे हर महीने विदेशी कर्मचारी के मूल वेतन का 9 प्रतिशत इस योजना में योगदान करें। 19 जुलाई 2027 के बाद की सेवा अवधि के लिए यह स्कीम मानक एंड-ऑफ-सर्विस ग्रैच्युटी का स्थान ले लेगी।
योजना लागू होने से पहले की सेवा अवधि के लिए बकाया ग्रैच्युटी के भुगतान के तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प यह है कि नियोक्ता इस जिम्मेदारी को अपने पास रख सकता है और लेबर लॉ के तहत सेवा समाप्ति के समय उस समय के मूल वेतन के आधार पर भुगतान कर सकता है।
दूसरे विकल्प के तहत, नियोक्ता योजना शुरू होने पर संचित राशि का भुगतान सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में कर सकता है। तीसरा विकल्प यह है कि नियोक्ता इस ग्रैच्युटी राशि को सोशल प्रोटेक्शन फंड द्वारा प्रबंधित कर्मचारी के खाते में जमा कर सकता है।