ओमान में विदेशी कामगार भर्ती के नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू

Pankhuri Motani12 October 20262 min read0 viewsOman
ओमान में विदेशी कामगार भर्ती के नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू

ओमान: खाड़ी देशों में काम की तलाश करने वाले भारतीय और दूसरे विदेशी कामगारों के लिए एक अहम खबर है। ओमान के श्रम मंत्रालय ने गैर-ओमानी कामगारों की भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए नया नियामक ढांचा घोषित किया है। यह फैसला मंत्रालय के मंत्रिस्तरीय निर्णय संख्या 390/2026 के तहत लिया गया है, जिस पर श्रम मंत्री डॉ. महद बिन सईद बिन अली बाऊैन ने 11 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षर किए।

ये नए नियम 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होंगे और 2011 के पुराने ढांचे की जगह लेंगे। यानी जो एजेंसियां अब तक पुराने नियमों के तहत काम कर रही थीं, उन्हें अपने कामकाज का तरीका बदलना होगा।

सबसे बड़ा बदलाव एजेंसियों के स्वामित्व से जुड़ा है। अब भर्ती एजेंसी का ओमानी स्वामित्व होना अनिवार्य होगा और उसके साझेदार या मालिक प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल होने चाहिए। इसके अलावा एजेंसी को लघु और मध्यम उद्यम विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत होना होगा। एजेंसी को 5,000 ओमानी रियाल की वित्तीय गारंटी भी देनी होगी, ताकि अनुबंध की शर्तें पूरी करने की उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके।

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कामगारों की सुरक्षा को लेकर भी नियम काफी सख्त किए गए हैं। एजेंसियां अब कामगारों से किसी भी तरह का भर्ती शुल्क नहीं ले सकेंगी। भर्ती से पहले कामगार को वेतन और काम की प्रकृति का विवरण देने वाला औपचारिक नौकरी प्रस्ताव पत्र मिलना जरूरी होगा। एजेंसियों को उपयुक्त आवास की व्यवस्था भी करनी होगी। साथ ही गैर-ओमानी कामगारों के लिए सार्वजनिक विज्ञापन देने पर रोक लगाई गई है।

भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा भी तय की गई है। प्रक्रिया 45 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, हालांकि लिखित अनुमति से 30 दिन का विस्तार मिल सकता है। नियोक्ता को दो साल की सेवा गारंटी भी दी जाएगी।

लाइसेंस और दूसरे बदलाव

लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी राहत और बदलाव दोनों शामिल हैं। दो साल की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क घटाकर 300 ओमानी रियाल किया गया है। अस्थायी लाइसेंसों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। किसी एजेंसी की नई शाखा एक साल के संचालन के बाद खुल सकेगी, और उस शाखा का प्रबंधन किसी ओमानी नागरिक के हाथ में होना जरूरी होगा।

मंत्रालय ने विवाद समाधान के औपचारिक तंत्र और एकीकृत अनुबंध प्रणाली भी स्थापित की है। इससे कामगारों और नियोक्ताओं के बीच विवादों के निपटारे की प्रक्रिया स्पष्ट होने की उम्मीद है।

मौजूदा लाइसेंस अपनी समाप्ति की तारीख तक वैध रहेंगे। लाइसेंस के नवीनीकरण के समय एजेंसियों को इन नए नियमों का पालन करना होगा। इसलिए जिन एजेंसियों के लाइसेंस आने वाले समय में खत्म हो रहे हैं, उन्हें अभी से तैयारी शुरू

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